2 PPF खाते रखना है गैरकानूनी, अगर खोले हैं 2 अकाउंट तो करना पड़ेगा ये काम
अगर आपने गलती से दो खाते खुलवा लिए हैं तो यहां आपको जानकारी मिल पाएगी कि आपको क्या करना चाहिए.

नई दिल्लीः अक्सर लोग सोचते हैं कि पीपीएफ खाता बचत के लिए अच्छा विकल्प है तो ऐसे 2 खाते खुलवा लिए जाएं जिनसे अच्छा कोष इकट्ठा हो जाए. हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे पोस्ट ऑफिस या बैंक हो आप एक ही पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं. ऐसा भी नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में एक खाता और बैंक में एक खाता खुलवा लिया जाए. अगर आपने गलती से दो खाते खुलवा लिए हैं तो यहां आपको जानकारी मिल पाएगी कि आपको क्या करना चाहिए. दो पीपीएफ खाते दिक्कत पैदा कर सकते हैं क्योंकि ऐसा नियम में नहीं है. हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएफ खाते काल मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होता है तो अगर आपने दो खाते खुलवा लिए हैं तो एक खाते को दूसरे खाते में मर्ज करवा लें. ऐसा इसलिए क्योंकि पीपीएफ खातों को मैच्योरिटी पीरियड से पहले बंद नहीं कराया जा सकता है. कैसे करा सकते हैं पीपीएफ खाते को मर्ज इसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स को जानकारी देनी होगी. इसके लिए अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस (डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स) को लिखित में अर्जी देनी होगी. इस अर्जी में आपको दोनों पीपीएफ खातों की सारी जानकारी देनी होगी. याद रखें कि ये अर्जी पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजनी होगी. अगर दोनों खातों की राशि मिलाकर साल में 1.5 लाख रुपये के पार होती है तो क्या होगा? अगर दोनों खातों की राशि मिलाकर साल में 1.5 लाख रुपये के पार होती है तो अतिरिक्त अमाउंट को खाताधारक के खाते में बिना ब्याज के ट्रांसफर कर दिया जाता है. ये भी ध्यान रखें पीपीएफ खातों को मर्ज कराने के लिए जरूरी है कि दोनों अकाउंट चालू हों और इसमें एक साल में डाले जाना मिनिमम अकाउंट डाला जा रहा हो. अगर आपका खाता निष्क्रिय हो गया है तो पहले तय पेनल्टी के साथ बकाया मिनिमम डिपॉजिट डाल कर रेगुलेट कराना होगा. दो खाते हैं तो दूसरे खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा आपके दो खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों खातों पर ब्याज मिल पाएगा. आपके एक ही पीपीएफ खाते पर आपको ब्याज मिलेगा, ये ध्यान रखें. ये खबर एक्सपर्ट के दावे पर हैं. ABP न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता. आप किसी भी सुझाव पर अमल करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें.
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