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Traffic Rules: भारत में क्या हैं ट्रैफिक रूल्स? पालन नहीं करने पर भरना पड़ता है भारी चालान
Traffic Rules Violation Fine In India: अगर कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनता है या बाइक और स्कूटर चलाते समय हेलमेट नहीं लगाता है, तो उस व्यक्ति के वाहन का चालान कट सकता है.
Traffic Rules Violation Fine: कार या बाइक चलाते वक्त यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है. अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी का चालान काट सकती है. भारत में कार और बाइक दोनों के लिए अलग-अलग ट्रैफिक रूल्स हैं. चलिए यहां जानते हैं कि किस नियम का उल्लंघन करने पर कितने रुपये का चालान कटता है.
- अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाता है, तो उस व्यक्ति का 10 हजार रुपये का चालान कट सकता है या उसे 6 महीने जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है. वहीं अगर वो व्यक्ति दोबारा इसी नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे 15 हजार रुपये का फाइन भरना पड़ सकता है या 2 साल जेल भी हो सकती है.
- अगर कोई व्यक्ति तय लिमिट से ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाता है, तो ओवर स्पीडिंग पर हल्के वाहनों का एक हजार रुपये का चालान कटता है और भारी वाहनों तेज स्पीड में गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये का चालान कटता है.
- कार चलाते वक्त अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस पांच हजार रुपये का चालान काट सकती है.
- देश में ड्राइविंग करने वालों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है. लेकिन अगर ड्राइवर की उम्र 18 वर्ष से कम है तो ट्रैफिक पुलिस तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये का चालान काटेगी. इसके साथ ही पूरे एक साल के लिए वाहन के रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर दिया जाएगा. वहीं उस व्यक्ति के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने की उम्र 25 साल कर दी जाएगी.
- अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाता है, तब उसका 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा और तीन महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
- अगर आपके पास राइडिंग परमिट नहीं है तो आपके वाहन का 10 हजार रुपये तक का चालान काटा जा सकता है या फिर 6 महीने की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है.
ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर आपके वाहन का फोटो क्लिक करके, उस वाहन से जुड़े नंबर पर आपको चालान कटने का मैसेज भेजेगी, जिसके बाद आपको तय समय के अंदर मैसेज में भेजी गई राशि को जमा करना होगा. ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस जरूरी कार्रवाई कर सकती है.
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