RC Transfer: अब ऑनलाइन भी कर सकते हैं RC ट्रांसफर के लिए आवेदन, बस इन डॉक्यूमेंट्स को रखें साथ
आरसी ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको सबसे पहले parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा. इसके बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर ₹525 की फीस जमा करनी होगी...पढ़ें पूरी खबर
RC Transfer Procedure: ईंधन से चलने वाले हर वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, इसी के आधार पर प्रत्येक वाहन के लिए नंबर प्लेट जारी किया जाता है. रजिस्ट्रेश सर्टिफिकेट यानि आरसी सामान्य तौर पर तीन टाइप का होता है, जिसमें सामान्य बिक्री, सार्वजनिक नीलामी हेतु ट्रांसफर और वाहन मालिक की मृत्यु के पश्चात् ट्रांसफर जैसे विकल्प होते हैं. अक्सर लोगों को आरसी ट्रांसफर कराते समय बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को इसकी सही प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी नहीं होती है. इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं आरसी ट्रांसफर से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियों के बारे में जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी?
आरसी ट्रांसफर हेतु आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपका इसके लिए पात्र होना अनिवार्य है, साथ ही आपके पास कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स जरूर होने चाहिए, जिनमें वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज की फोटो, खरीददार के जन्म तिथि का प्रमाण, टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, पते का प्रमाण, आर.सी. बुक, वाहन बेचने वाले और खरीदने वाले का पैन कार्ड, चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट होना अनिवार्य है
क्या है ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया
आरसी ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको सबसे पहले parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा. इसके बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर ₹525 की फीस जमा करनी होगी और उसका एक प्रिंट आउट अपने संबंधित में जमा करना होगा. एक सफल आवेदन के बाद इसके बाद कुछ ही समय में संबधित कार्यालय द्वारा यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
क्यों है जरूरी?
आरसी ट्रांसफर की सुविधा प्रत्येक आरटीओ कार्यालय में उपलब्ध होती है. अक्सर बहुत से लोग वाहन खरीदते और बेचते समय आपस में समझौता कर लेते हैं, जिसमें किसी डीलर का हस्तक्षेप नहीं होता है और इस खरीद फरोख्त में लोग वाहन का आरसी ट्रांसफर नहीं करवाते हैं, जो कानूनी तौर पर सही नहीं है. ऐसी गलती पर आपका भारी चालान भी काटा जा सकता है. इसलिए आरसी ट्रांसफर जरूर करवाना चाहिए क्योंकि यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य नियम है.
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