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Gyanvapi पर मुसलामन कोर्ट के फैसले का स्वागत करे : सुहैब कासमी
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पिछले शुक्रवार को शुरू किया गया था. लेकिन मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी के दौरान उठे विवाद के कारण यह पूरा नहीं हो सका था. हालांकि, मस्जिद समिति ने कहा कि अदालत ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी के लिए कोई आदेश नहीं दिया था. अदालत ने केवल मस्जिद के आंगन तक वीडियोग्राफी करने की अनुमति दी थी. जो कि मस्जिद क्षेत्र को घेरने वाले बैरिकेड्स के बाहर है. कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान यदि को इसका विरोध करेगा या फिर काम में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion





















