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वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई पर SC का आदेश: HC नियम बनाए, निचली अदालतें उसके मुताबिक काम करें
देश भर की अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई पर SC का आदेश .HC नियम बनाए . निचली अदालतें उसके मुताबिक काम करें . अगर कनेक्शन की दिक्कत से किसी पक्ष को कोई समस्या हुई हो तो वो तभी या सुनवाई के तुरंत बाद हेल्पलाइन पर सूचना दे. बाद में कही बात अमान्य होगी.
NIC पूरे देश में सुविधा से वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई सुनिश्चित करे.वीडियो कांफ्रेंसिंग से सबूत रिकॉर्ड नहीं होंगे. सबूत/गवाही रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में बुलाया जाएगा. मुकदमे से जुड़े जिन लोगों को स्वास्थ्य की समस्या नहीं उन्हें आने दिया जाएगा.
NIC पूरे देश में सुविधा से वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई सुनिश्चित करे.वीडियो कांफ्रेंसिंग से सबूत रिकॉर्ड नहीं होंगे. सबूत/गवाही रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में बुलाया जाएगा. मुकदमे से जुड़े जिन लोगों को स्वास्थ्य की समस्या नहीं उन्हें आने दिया जाएगा.
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