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क्या घर लौटे मजदूरों की समस्या दूर हुई? क्या मिल रहा है उन्हें रोजगार?
प्रवासी मजदूरों पर फैसला सुनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो घर जाना चाहते हैं उन्हें पंद्रह दिन में घर पहुंचाया जाए, यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर लौटे मजदूरों को रोजगार देने की भी राज्य सरकार व्यवस्था करें. आपको दिखाते हैं कि कोरोना काल में जो मजदूर घर लौटे उनका क्या हाल है
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