नौकरी बदलने पर Automatically Transfer होगा EPF,मिलेंगे कई फायदे | Paisa Live
सिस्टम लागू करने की घोषणा की है। अब नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को पुराने नियोक्ता या HR से किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले Form-13 भरना पड़ता था और पुराने व नए दोनों एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन में 1-2 महीने लग जाते थे, जिससे क्लेम पेंडिंग रहते थे और ब्याज का नुकसान होता था। नई व्यवस्था में, कर्मचारी का PF बैलेंस अपने आप नए एम्प्लॉयर के अकाउंट में 7-10 दिनों में ट्रांसफर हो जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह आधार आधारित e-KYC और e-sign से सत्यापित होगी। EPFO के नए नियमों के अनुसार अब हर कर्मचारी के पास जीवनभर के लिए केवल एक ही UAN (Universal Account Number) रहेगा। सिस्टम को इस तरह अपडेट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी का UAN पहले से मौजूद है, तो नया UAN बनने से रोका जाएगा। API इंटीग्रेशन के माध्यम से EPFO और नियोक्ताओं के बीच रियल-टाइम डेटा एक्सचेंज संभव होगा। इससे पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, तेज और सुरक्षित बनेगी। EPFO का कहना है कि इस बदलाव से देशभर के 10 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा और धोखाधड़ी की संभावनाएं भी कम होंगी।

























