31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया तो क्या होगा, नए साल से कितनी होंगी दिक्कतें?
जिन लोगों का आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं है, वह कल यानी 31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं. जिन लोगों ने तय समय तक आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो नए साल में उनके जरूरी काम अटक सकते हैं.

साल 2025 अब खत्म होने वाला है और टैक्स से जुड़ा एक अहम काम भी अपनी आखिरी तारीख पर पहुंच गया है. दरअसल अगर आपका पैन कार्ड अब तक आधार से लिंक नहीं है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर आपका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपको 31 दिसंबर के बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी. ऐसे में जिन लोगों का आधार या पैन कार्ड लिंक नहीं है, वह कल यानी 31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं. अगर जिन लोगों ने तय समय तक आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया नया साल शुरू होते ही उनके कई जरूरी काम अटक सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 31 दिसंबर तक अगर आपने भी पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको नए साल में कौन-कौन सी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है.
क्यों जरूरी है आधार- पैन लिंक करना?
पैन और आधार को लिंक करने का मकसद टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना है. सरकार चाहती है कि एक व्यक्ति के नाम पर एक ही पैन कार्ड हो, ताकि टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियों को रोका जा सके. बीते कुछ समय में इस डेडलाइन को कई बार बढ़ाया गया, लेकिन अब इसे आखिरी मौका बताया जा रहा है. वहीं ज्यादातर भारतीय टैक्स पेयर्स के लिए पैन-आधार लिंक करना जरूरी है. नौकरीपेशा लोग, बिजनेस करने वाले, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले सभी लोगों को यह काम करना होगा. हालांकि कुछ खास कैटेगरी जैसे एनआरआई या तय उम्र के लोग इससे बाहर है, लेकिन आम लोगों के लिए यह नियम लागू है.
अगर 31 दिसंबर तक आधार पर लिंक नहीं कराया तो क्या होगा?
- अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया, तो 1 जनवरी से आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा. वहीं पैन नंबर पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल लगभग बेकार हो जाएगा.
- कल यानी 31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराने पर आप सही तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.
- इसके अलावा अगर आपका रिफंड बनता है, तो वह भी अटक सकता है.
- वहीं ब्याज, डिविडेंड या दूसरी इनकम पर ज्यादा टैक्स कट सकता है.
- नया बैंक अकाउंट खोलना, केवाईसी पूरा करना, म्युचुअल फंड या शेयर में निवेश करना मुश्किल हो सकता है.
- लोन या दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी दिक्कत आ सकती है.
- सीनियर सिटीजन को मिलने वाला फॉर्म 15G या 15H का फायदा भी बंद हो सकता है.
कैसे कर सकते हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक?
- पैन और आधार को लिंक करना पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है.
- पैन और आधार आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद क्विक लिंक में Link Aadhaar का ऑप्शन मिलेगा.
- Link Aadhaar के ऑप्शन पर जाने के बाद पैन नंबर और आधार नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा.
- अब आपको e pay tax के जरिए तय फीस का पेमेंट करना होगा.
- पेमेंट के बाद पोर्टल पर जाकर आधार और पैन को लिंक किया जा सकता है.
- पैन और आधार कार्ड लिंक होने के बाद आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर जाकर पैन और आधार लिंक का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.
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