वाराणसी नगर निगम के फैसले पर मीट कारोबारी बोले, 'यह हुक्म है, सर्वसम्मति नहीं...'
Varanasi News: वाराणसी में मांस-मछली की दुकानों को शहर से बाहर पाँच चिन्हित जगहों पर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है, जिस पर मीट कारोबारियों ने कहा कि इससे उनके काम को नुक़सान होगा.

वाराणसी नगर निगम द्वारा सीमा क्षेत्र के सभी मीट मांस मछली की दुकानों को बंद करने का आदेश देते हुए नगर निगम से बाहर चिन्हित पांच जगह पर दुकान आवंटित करने का फैसला चर्चा में है. अब इसको लेकर बनारस के मीट व्यापारी भी परेशान नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि व्यापार संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त और महापौर से मिलने के लिए पहुंचेगा और गुजारिश करेगा की सभी नियम कानून के साथ उन्हें इसी सीमा क्षेत्र में मीट मांस की दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की जाए.
वाराणसी के मीट कारोबारी बबलू का कहना है कि वह तीन पीढियों से इस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं. उनके दुकान के कागजात भी है लेकिन, लाइसेंस अभी तक रेन्यूवल नहीं किया गया है. सरकार और प्रशासन के आदेश का वह विरोध नहीं कर सकते लेकिन, एक गुजारिश जरूर है कि अगर वह शहर से दूसरी जगह पर दुकान लगाएंगे तो इससे उन्हें काफी नुकसान होगा.
आदेश पर क्या बोले मीट व्यापारी?
बबलू ने कहा कि हर कोई इतनी दूर मीट खरीदने के लिए नहीं जाएगा ऐसे में यह सीधे हमारे व्यापार को प्रभावित करेगा. उन्होंने कहा कि यह कहीं से भी सर्वसम्मति से लिया गया फैसला नहीं है बल्कि यह तो आदेश है. जिससे मीट कारोबारियों को नुक़सान होगा.
कारोबारियों की बिक्री पर पड़ेगा असर
बनारस के दूसरे मीट कारोबारी आदिल का कहना है कि शासन प्रशासन के सभी आदेश का हमने पालन किया है. लेकिन, अगर शहर से बाहर हमें पांच अलग अलग जगह पर दुकानें आवंटित की जाएगी तो इससे हमारी बिक्री प्रभावित होगी. लोग इतनी दूर खरीदने के लिए नहीं जाएंगे, हम यहां पर दशकों से व्यापार कर रहे हैं. आसपास के ग्राहक आसानी से यहां पर चले आते हैं.
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आदिल ने कहा कि हमने सभी नियमों का पालन किया है. हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़े हुए व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो. हम मुख्य मार्ग से दूर हैं लेकिन, इसके बाद भी अगर यह आदेश लागू होता है तो हमारा नुकसान होगा. जबकि वाराणसी नगर निगम की तरफ से महापौर का साफ कहना है कि वाराणसी प्राचीन शहर है और धार्मिक दृष्टिकोण से इस शहर का विशेष महत्व है पर्यटक श्रद्धालुओं की आस्था का ध्यान रखते हुए यह सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है.
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