UP News: यूपी में अब दूर होगी पानी की किल्लत, योगी सरकार 13 जिलों में बनाएगी ग्राउंड वाटर चार्जिंग चेकडैम
UP News: लघु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता की देखरेख में ग्राउंडवॉटर चार्जिंग चेकडैम का निर्माण होगा. इनके निर्माण समेत इनकी देखरेख व अन्य सभी संबंधित तथ्यों की जांच मुख्य अभियंता द्वारा की जाएगी.

Groundwater Charging Checkdams: उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में भूजल दोहन काफी बढ़ गया है. चाहें बात किसानी की हो या फिर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की, भूजल दोहन के कारण लगातार प्रदेश के कई इलाकों में भूजल स्तर में गिरावट के आंकड़ेय सामने आ रहे हैं. ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में ग्राउंडवॉटर चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण से भूजल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस क्रम में प्रदेश के 13 जिलों में 8 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत लगाकर ग्राउंडवॉटर चार्जिंग चेकडैमों का निर्माण किया जाएगा. इसमें जिन 13 जिलों को चुना गया है, उनमें हाथरस, बदायूं, मुरादाबाद, सम्भल, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट शामिल हैं. इस विषय में प्रस्तावित धनराशि को जारी किए जाने का आदेश भी जारी किया जा चुका है.
विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कुल 13 जिलों में 8 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत के जरिए चेकडैम्स को बनाया जाएगा. इसमें हाथरस में 70.5 लाख, बदायूं में 38 लाख, मुरादाबाद में 28 लाख, सम्भल में 72 लाख, प्रयागराज में 80 लाख, कौशाम्बी में 1.21 करोड़, फतेहपुर में 1.03 करोड़, प्रतापगढ़ में 37.23 लाख, सोनभद्र में 28 लाख, जालौन में 50 लाख, ललितपुर में 41 लाख, हमीरपुर में 35.60 लाख व चित्रकूट में 94.16 लाख रुपए खर्च करके ग्राउंडवॉटर चेकडैम्स बनाए जाएंगे. इन्हें बनाने के लिए धनराशि जारी की गई है और इस विषय में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा लघु सिंचाई संबंधित प्रखंड को निर्देश जारी किए गए हैं.
ग्राउंडवॉटर चार्जिंग चेकडैम के लिए जारी की धनराशि
कार्ययोजना के अनुसार, लघु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता की देखरेख में ग्राउंडवॉटर चार्जिंग चेकडैम का निर्माण किया जाएगा. इनके निर्माण समेत इनकी देखरेख व अन्य सभी संबंधित तथ्यों की जांच मुख्य अभियंता द्वारा की जाएगी. वहीं, जारी की गई राशि को लेकर मुख्य अभियंता द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत किए जा रहे निर्माण कार्य के लिए पहले से राज्य सरकार द्वारा जारी फंड का दोहराव न हो. सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), निर्माण कार्य के लिए जरूरी मशीनरी व अन्य साजो-सामान की खरीद समेत अन्य सभी आवश्यक कार्रवाइयों को उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल तथा फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों के अंतर्गत ही किया जाएगा. लघु सिंचाई विभाग द्वारा ही अवमुक्त धनराशि को सभी 13 जिलों में कार्ययोजना के आधार पर वितरित कर निर्माण कार्य में लाया जाएगा.
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