चर्चित स्याना हिंसा मामले में आया फैसला, इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में 38 लोग दोषी करार
Bulandshahr News: यूपी के बुलन्दशहर में साल 2018 में हुए चर्चित स्याना हत्याकांड जिसमें पुलिस इंसपेक्टर की हत्या कर दी गई थी, उस मामले में कोर्ट ने 38 लोगों को दोषी पाया है.

यूपी के बुलन्दशहर की एडीजे-12 कोर्ट ने बुलन्दशहर के स्याना क्षेत्र में 3 दिसंबर 2018 को हुई चर्चित स्याना हिंसा के सभी 39 बचे हुए आरोपियों में से 38 को दोषी करार दे दिया है. इस घटना में तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था.
आज एडीजे-12 गोपाल जी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कुल 5 आरोपी प्रशांत नट, डेविड, जोनी, राहुल और लोकेंद्र मामा को इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का दोषी पाया गया है. वहीं, बाकी के 33 आरोपियों को बलवे, जानलेवा हमला (धारा 307) और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी माना गया है.
सजा पर इस दिन आएगा फैसला
अब 1 अगस्त को होगा सज़ा का ऐलान, कोर्ट ने सभी दोषियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सजा पर फैसला 1 अगस्त को सुनाया जाएगा. सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
हालांकि, 5 आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है, और एक आरोपी बाल अपचारी है, जिसकी सुनवाई अलग से हो रही है. बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
गौकशी के बाद भड़की थी हिंसा
3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र के चिंगरावठी चौकी क्षेत्र में गौकशी बाद भड़की हिंसा में चिंगरावठी चौकी भी हिंसा का शिकार बनी साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी. इस घटना से चारों और हड़कंप मच गया था, हलांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
इस हिंसा में भारी तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई थी. घटना के बाद प्रदेशभर में आक्रोश फैल गया था, और कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए थे. फिलहाल इस मामले पर कोर्ट ने 39 में से 38 आरोपियों को दोषी पाया है जिनपर सजा का फैसला कोर्ट की तरफ से 1 अगस्त को आएगा.
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