कम नहीं हुईं पूर्व वित्त मंत्री की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया
आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति एम शांतनगौडर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, “याचिका को सूचीबद्ध किए बिना, हम मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते।” अदालत में चिदंबरम का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जब मामले पर आज ही सुनवाई करने की मांग दोहराई तो पीठ ने कहा, “माफ कीजिए श्रीमान सिब्बल। हम मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते।”
गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मंगलवार शाम सीबीआई की टीम जोर बाग स्थित उनके घर पहुंची लेकिन वे नहीं मिले। जांच एजेंसी ने उनके स्टाफ से पूछताछ की। इससे पहले गिरफ्तारी से राहत के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आज भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गिरफ्तारी पर तीन दिन की रोक लगाने की उनकी मांग पर भी हाई कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था। ईडी की टीम भी उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है।

























नयी दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया। इस याचिका में चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में खामियों को अभी-अभी दुरुस्त किया गया है और इसे “तत्काल सुनवाई के लिए आज सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।”