UP में एक से 12वीं तक के सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर 30 अप्रैल तक बंद
यूपी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, पहले से तय परीक्षा हो तय तारीख पर ही आयोजित होगी. स्कूल के स्टाफ को जरूरी काम के लिए बुलाया जा सकेगा. धार्मिक स्थलों पर लोगों की सीमित एंट्री होगी.

लखनऊ: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य में अब कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है. CM योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि पहले से तय परीक्षा होती रहेंगी. इस दौरान जरूरत के हिसाब से शिक्षक और अन्य स्टाफ को बुलाया जा सकता है. इससे पहले यूपी सरकार ने सभी स्कूलों को 1 से 8 तक की कक्षा को 11 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए थे.
2000 आईसीयू बेड की व्यवस्था के निर्देश
CM योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए शनिवार को लखनऊ में बैठक की. बैठक में CM तत्काल 2000 आईसीयू बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. इसके अलावा एक सप्ताह में 2000 हजार अतिरिक्त कोविड बेड का इंतजाम करने को कहा है. मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी डीएम को जिले के सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कहा है. शहर में उपलब्ध करीब 48 सरकारी एंबुलेंस की संख्या दोगुनी करने निर्देश दिए हैं. कोविड संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित जिलों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करने को कहा गया है.
प्रदेश में कक्षा 01 से 12वीं तक के सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में 30 अप्रैल तक पठन-पाठन स्थगित रखा जाए।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) April 11, 2021
कोचिंग सेंटर भी बंद रहें।
इस अवधि में पूर्व निर्धारित परीक्षाएं हो सकती हैं और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक व अन्य स्टाफ आ सकते हैं: #UPCM श्री @myogiadityanath जी
एक व्यक्ति के संपर्क में 35 लोगों को ट्रेस किया जाएगा
CM योगी ने कहा कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कम से कम 30 से 35 लोगों को ट्रेस करते हुए उनका शत-प्रतिशत कोविड टेस्ट कराया जाए. जांच में संक्रमित मिलने वालों को होम आइसोलेशन या अस्पताल में रखा जाए. इन्टीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एंबुलेंस सेवाओं से जोड़ा जाए. इससे मरीज को समय से एंबुलेंस उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
कंटेंनमेंट जोन में मूवमेंट प्रतिबंधित
यूपी में कंटेनमेन्ट जोन में मूवमेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है. धर्म स्थलों पर बिना मास्क प्रवेश नहीं दी जा रही. CM योगी ने लखनऊ में प्रत्येक गांव और हर नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड में निगरानी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए. इसके अलावा एक संक्रमित मरीज से 25 मीटर के दायरे और एक से अधिक संक्रमित मरीजों की स्थिति में 50 मीटर के दायरे को कंटेनमेन्ट जोन बनाने के निर्देश दिए.
ये भी पढ़ें- नवरात्रि और रमजान से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 लोगों की ही एंट्री
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























