नोएडा: मॉडिफाइड साइलेंसर वाले हो जाएं सावधान! अब रजिस्ट्रेशन निरस्त करेगा परिवहन विभाग
Noida News: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने कहा सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस को निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी.

नोएडा में वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है. परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. उदित नारायण पांडे ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण होता है. ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि, इस संबंध में उच्च न्यायालय ने भी प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए है.
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत ट्रांसपोर्ट यूनियन, मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों के साथ बैठक की जा रही है. साथ ही उन्हें ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जा रहा है. साथ ही परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत भी ऐसे वाहनों के खिलाफ दर्ज कराई जा सकती है.
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटर गैराज एवं वर्कशॉप का औचक निरीक्षण के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरणों की बिक्री करते हुए मिलते है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा. जिन वाहनों में हूटर, साइलेंसर आदि मिलने पर उनके मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा निलंबित
सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस को निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि जिन वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर पाए जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा. इसके साथ ही जिले में प्रवर्तन दलों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
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Source: IOCL


























