हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को कोर्ट से झटका, बेटे मोइद को मिली जमानत
Haldwani Violence: जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के समय कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि घटना के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं था और बीते वर्ष से जेल में निरुद्ध है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अब्दुल मलिक के पुत्र अब्दुल मोइद और चालक मोहम्मद जहीर को तीनों दर्ज एफआईआर में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की. अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होनी तय हुई है.
अब्दुल मोइद पर तीन मुकदमे दर्ज हैं. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि घटना के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं था और बीते वर्ष से जेल में निरुद्ध है. इस पर न्यायालय ने उसे सभी तीनों मामलों में जमानत प्रदान कर दी. इसी तरह अब्दुल मलिक के चालक मोहम्मद जहीर को भी अदालत ने राहत दी है. इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे भी रिहाई का आदेश दिया.
हालांकि अदालत ने बनभूलपुरा के तत्कालीन सभासद शकील अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया. सरकार की ओर से पेश पक्ष में कहा गया कि शकील अहमद का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ दंगे के अलावा दो अन्य मामले भी दर्ज हैं. अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं अभी लंबित हैं. कोर्ट के आदेश के बाद जहां कुछ आरोपियों को राहत मिली है. वहीं मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना होगा.
इनपुट- कमल जगाती
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