Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में रेप के 14 साल पुराने मामले में युवक को दस साल की सजा, धोखे से इन कागजों पर करवाए थे साइन
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 14 साल पहले सरकारी सहायता दिलाने का झांसा देकर 12वीं की नाबालिग छात्रा से रेप किये जाने के मामले में आरोपित आशु को दोषी ठहराया.

Muzaffarnagar Crime News: यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा के लिए जिले की विशेष पॉक्सो अदालत (Pocso Court) ने 12वीं की छात्रा से रेप के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत आशु करनवल (26) को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई और 24,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
साल 2008 का है मामला
सरकारी वकील किरणपाल कश्यप के अनुसार, आरोपी जुलाई 2008 में पीड़िता को सरकारी छात्रवृत्ति दिलाने के बहाने एक गांव से मुजफ्फरनगर ले गया था, जहां उसने छात्रा से रेप किया और उसे धमकी भी दी. पीड़िता के परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और 10 जुलाई 2008 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
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आरोपी ने किया था धोखे से शादी
किरण पाल कश्यप ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कार्ट-2 के जज छोटे लाल यादव ने की. उन्होंने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया था कि सरकारी सहायता दिलाने के नाम पर आरोपित आशु कर्णवाल उसे कचहरी ले गया था. जहां उसने धोखे से शादी के कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे. आरोप था कि जब भी आशु कर्णवाल उसे अपने साथ लेकर जाता था तो उसके साथ रेप करता था. किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देता था.
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