Udham Singh Nagar News: HC के आदेश पर कब्र से निकाला गया 17 साल के मुरसलीन का शव, दोबारा होगा पोस्टमार्टम
Udham Singh Nagar News In Hindi: काशीपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर 17 वर्षीय मुरसलीन का शव कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पिता ने प्रेम-प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई है.

उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एक किशोर की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. बेटे की मौत को हत्या बताते हुए पीड़ित पिता ने नैनीताल हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी. पिता की अपील और पेश किए गए सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए. इसी आदेश के अनुपालन में आज प्रशासन, पुलिस और फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में काशीपुर के कब्रिस्तान में दफन 17 वर्षीय मुरसलीन का शव कब्र से बाहर निकाला गया. परिजनों की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
फंदे से लटकता मिला था शव, कमरे में मिला खून
काशीपुर के नई बस्ती कटोराताल निवासी इमरान अली के 17 वर्षीय बेटे मुरसलीन का शव बीते 17 मई 2026 की सुबह घर की तीसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला था. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया था, जिसके बाद मृतक को दफना दिया गया था. पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना (सुसाइड) बताया गया था.
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पिता का शक: सिर पर गहरी चोट और खून से सनी चादर
मृतक के पिता इमरान अली ने बताया कि दफनाने की प्रक्रिया के बाद जब उन्होंने घटना स्थल (कमरे) को गौर से देखा तो वहां खून पड़ा हुआ था और एक खून से सनी चादर भी मिली.
पिता ने कहा, "मुरसलीन के सिर के पीछे और चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे. आत्महत्या के मामलों में ऐसे घाव नहीं होते. मुझे यकीन हो गया कि मेरे बेटे की हत्या की गई है." पिता ने बताया कि उनके बेटे का मोहल्ले में ही रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग था. लड़की के भाई इसके सख्त खिलाफ थे और उन्होंने पहले भी मुरसलीन को कई बार धमकाया था.
अधिकारियों ने नहीं सुनी, तो हाईकोर्ट से मिला न्याय
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद अलीम ने बताया कि 17 मई की घटना की रिपोर्ट पुलिस ने 1 जून को दर्ज की. पुलिस-प्रशासन की सुस्ती के बाद एसएसपी (SSP), एसडीएम और जिलाधिकारी (DM) उधम सिंह नगर को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.
इसके बाद परिवार ने हाईकोर्ट की शरण ली. हाईकोर्ट में जब मृतक के शरीर पर चोट और कमरे में पड़े खून के फोटोग्राफ्स पेश किए गए, तो कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 3 जून 2026 को शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दे दिया. परिवार ने अब आईजी (IG) स्तर के अधिकारी की निगरानी में जांच की मांग की है.
क्या बोले अधिकारी?
उपजिलाधिकारी (SDM) काशीपुर, अभय प्रताप सिंह ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद शव को कब्र से निकाला गया है. इस दौरान सभी जरूरी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया है. मौके पर फोरेंसिक टीम, मेडिकल ऑफिसर, राजस्व विभाग और पुलिस टीम मौजूद रही. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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