शाही ईदगाह पर हाईकोर्ट के फैसले पर बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी बोले- देश संविधान...
UP News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी हिंदू पक्ष की उस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी.

Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Dispute: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी हिंदू पक्ष की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन नामंजूर की है. हाईकोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है. अब कोर्ट के फैसले पर बाबरी के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी इकबाल अंसारी का बयान सामने आया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि सवाल हमारे देश का है और हमरा देश संविधान और सबूतों पर चलता है. हमारे देश में जो भी नियम कानून बने हुए हैं वह भी संविधान से बने हुए हैं. संविधान अपने गवाहों और सबूतों के आधार पर चलता है. कोर्ट का फैसला जो भी आया है वो बेहतर है, क्योंकि हमारे देश में जो भी नियम कानून हैं वह बेहतर चल रहे हैं. जो भी कोर्ट करता है वह सबूतों के आधार पर करता है. हमारे देश की सरकार बेहतर है, संविधान बेहतर है और फैसला करने वाले भी सोच-समझकर फैसला करते हैं. चाहे मंदिर हो मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या पब्लिक का कोई मामला हो. कोर्ट संविधान और नियमों के देखकर फैसला करता है.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका को खारिज करते हुए, हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है. यह फैसला जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया गया है. जिसमें कोर्ट ने कहा कि मौजूदा तथ्यों और याचिका के आधार पर ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता. हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि ईदगाह का निर्माण श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया.
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