बहराइच हिंसा में बुलडोजर एक्शन में अब मानवाधिकार आयोग देगा दखल, देर रात दर्ज हुई शिकायत
Bahraich Violence: इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने शिकायत में राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग से इस मामले में दखल देते हुए मकान गिरने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की गई है.
UP News: बहराइच हिंसा के आरोपियों का घर बुलडोजर से गिराए जाने का नोटिस जारी होने का मामला अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है. राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में देर रात शिकायत दर्ज कर ली है. उम्मीद जताई जा रही है कि मानवाधिकार आयोग इस मामले में अगले चौबीस घंटे में दखल दे सकता है.
राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सोशल एक्टिविस्ट डॉ० गजेंद्र सिंह यादव ने दर्ज कराई है और इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है. आयोग अगर इस मामले में दखल देता है तो बुलडोजर एक्शन पर रोक लग सकती है.
शिकायत में घर गिराए जाने की नोटिस को संविधान में मिले मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन बताया गया है और घर बनाए जाने के जिम्मेदार तहसीलदार-एसडीएम और डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की अपील की गई है. शिकायत में कहा गया है कि अवैध निर्माण पूरे कस्बे में हुआ है, लेकिन सिर्फ हिंसा वाली जगह पर आरोपियों के घरों पर ही नोटिस चस्पा किया जाना बिना किसी सुनवाई या जांच के आरोपियों को दंगाई या अपराधी मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना सीधे तौर पर मानवाधिकार पर चोट है.
मनमाना फैसला मानवाधिकारों का हनन
इसके साथ ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है. कहा गया है कि इस तरह का मनमाना फैसला संविधान में मिले मौलिक अधिकारों व मानवाधिकारों का सीधे तौर पर हनन है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता डा० गजेंद्र सिंह यादव की शिकायत में कहा गया है कि जिस जगह पर हिंसा हुई, वहीं के लोगों को आरोपी या दंगाई मान लेना कतई उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पर बाहरी लोग ही कानून को अपने हाथ में लेकर गड़बड़ी करते हैं.
वहीं आरोपियों के दोष सिद्ध होने तक या फिर मकान के अतिक्रमण को हटाने के संबंध में तय प्रक्रिया का पूरी तरह पालन कराए बिना किसी भी मकान को नहीं गिराया जाना चाहिए. नोटिस चस्पा किए जाने और मकान गिराए जाने के मामले में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए.
मकान गिरने की कार्रवाई पर रोक की मांग
राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग से इस मामले में दखल देते हुए मकान गिरने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की गई है. कहा गया है कि जो भी कार्यवाही हो वह पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद हो और साथ ही इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो.
सोमवार को दखल दे सकता है मानवाधिकार आयोग
बहराइच की घटना में खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है. शिकायत दर्ज कराने वाले अधिवक्ता डॉ० गजेंद्र सिंह यादव ने पुलिस एनकाउंटर और कस्टोडियल डेथ से जुड़े मामलों में पीएचडी की हुई है. गजेंद्र सिंह यादव की इस शिकायत पर मानवाधिकार आयोग सोमवार को दखल दे सकता हैं.
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