रामपुर: नहीं कम हो रहीं आजम खान की मुश्किलें, 29 मामलों में खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ चल रहे अलग अलग 29 मामलों में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई

रामपुर, एबीपी गंगा। रामपुर सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। आजम खान पर चल रहे 29 मुकदमों में जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। आजम के खिलाफ जमीनी विवाद ,लोक प्रतिनिधि अधिनियम व कई अन्य मामलों में जिला अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
इस मामले पर हमने सरकारी वकील दलविंदर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया जो भी यूनिवर्सिटी के आसपास जमीन कब्जा की गई, उसके संबंध में प्रार्थना पत्र थे इसके अलावा लोकप्रतिनिधि अधिनियम के भी मामले हैं और शाहबाद के और खजुरिया के भी मामले हैं। इनमें 29 मामले हैं जिनमें अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिये गये थे। जिसमें यूपी के रिटायर एडीशनल एडवोकेट जनरल सुहेल साहब द्वारा बहस की गई थी, न्यायालय ने उनकी दलीलों को ना मानते हुए उनकी सारी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। इससे पहले 29 मामलों की कल सुनवाई हुई थी।
इनमें कुछ जौहर यूनिवर्सिटी के मामले हैं, कुछ चुनाव से संबंधित है, कुछ व्यक्तिगत लोगों के भी मामले हैं। इसमें जिनकी जमीन आजम खान ने कब्जा की हुई है उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उन सबकी विवेचात्मक कार्यवाही पाते हुए प्रथम दृष्टया उनको दोषी पाया गया इसलिए इनका जमानत का कोई आधार ना पाते हुए यह खारिज की गई।
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