आजम और अब्दुल्ला 348 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर! किस दिन? आया बड़ा अपडेट
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर जेल से बाहर आएंगे. करीब 345 दिन से जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे की रिहाई पर बड़ा अपडेट आया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को राहत दी है. अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
अब सबके मन में सवाल है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम जेल से कब तक बाहर आ जाएंगे? तो इसका जवाब है कि अगले 2-3 दिन में आजम और उनके बेटे, दोनों जेल से बाहर आ सकते हैं. 18-19 नवंबर 2025 से ही पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे आजम औऱ अबदुल्ला, 31 अक्टूबर-1 नवंबर के बीच बाहर आ सकते हैं. यानी करीब 347-349 दिन बाद पिता पुत्र फिर से बाहर होंगे.
एक हफ्ते पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेल में आजम से मुलाकात की थी.
दो पैन कार्ड का मामला क्या है?
यह मामला साल 2019 का है, जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो पैन कार्ड हैं और इनका इस्तेमाल सरकारी दस्तावेजों में किया गया. इस मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई थी. आजम खान के खिलाफ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग और जल निगम घोटाले से जुड़े मामले भी अभी चल रहे हैं इन दोनों मामलो में अभी जाँच जारी है.
कल ही ED की लखनऊ जोन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी 426.46 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है, जिनकी बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है. इससे पहले आजम खान पर सपा सरकार के दौरान हुए जल निगम भर्ती घोटाले को लेकर भी सीबीआई कोर्ट में मामला चल रहा है. आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ साल 2017 के बाद से लगभग 165 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं. फ़िलहाल आजम खान और अब्दुल्लाह आजम के जमानत पर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ़ हो चुका है.






















