इरफान सोलंकी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, 7 साल की सजा को दी चुनौती
Allahabad High Court: सपा के निर्वतमान विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में कोर्ट से 7 साल की सजा मिली है जिसके बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है.

Irfan Solanki News: उत्तर प्रदेश के कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. सपा नेता ने हाईकोर्ट से उनकी सजा के फैसले को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है. इसके अलावा अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की भी मांग की गई है.
सपा के निर्वतमान विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में कोर्ट से 7 साल की सजा मिली है जिसके बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है. यही नहीं सीसामऊ सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराए जाने की तैयारी है.
इरफान सोलंकी ने दाखिल की याचिका
सपा नेता इरफान सोलंकी को अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल जाती है और उनकी सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी. विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की सूरत में इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा. इरफान सोलंकी के साथ ही इस मामले में सजा पाने वाले उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी अदालत में अपनी याचिका दाखिल कर रखी है.
इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने भी अपनी याचिका में भी वही मांगे दोहराई हैं. बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी. इरफान सोलंकी और उनके भाई पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला के घर आगजनी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था.
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7 साल की सजा के विरुद्ध याचिका
इस मामले में कानपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी. हालांकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल रहेगी. ऐसे में इरफान सोलंकी के मामले की सुनवाई हो पाना बेहद मुश्किल है.
अगर आज इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है तो सपा नेता को राहत पाने के लिए अभी कुछ दिनों का और इंतजार करना पड़ सकता है.
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