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Udaipur: FIR के बावजूद कोर्ट ने धीरेंद्र शास्त्री के अरेस्ट पर लगाई रोक, आगे क्या एक्शन लेगी पुलिस, जानें क्या कहता है कानून

Dhirendra Krishna Shastri News: नवसंवत्सर के अवसर पर 23 मार्च को उदयपुर के गांधी ग्राउंड में एक धर्म सभा हुई थी, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बयान दिया था.

Bageshwar Dham News: उदयपुर पिछले 10 माह में तीन बार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छाया रहा. पिछले साल जून में कन्हैयालाल हत्याकांड, उदयपुर-गुजरात रेलवे ट्रेक ब्लास्ट साजिश और फिर बागेश्वर प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर दर्ज हुए मुकदमे पर. इन तीन में से दो घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री पर पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है.

धीरेंद्र शास्त्री पर मुकदमे को दर्ज हुए कल 23 अप्रैल को एक माह हो जाएगा. अब पुलिस धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ क्या एक्शन लेगी लोगों के मन में यब सवाल घर बनाए हुए है. जानिए उदयपुर में एक माह में क्या हुआ और आगे क्या होगा. वहीं कानून क्या कहता है.

पुलिस ने धीरेंद्र शास्त्री पर दर्ज किया था मुकदमा
नवसंवत्सर के अवसर पर 23 मार्च को उदयपुर शहर कर गांधी ग्राउंड में धर्म सभा हुई थी. इसमें बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, संत उत्तम स्वामी सहित कई संत आए थे. सभा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने राजसमन्द जिले स्थित कुम्भलगढ़ किले में भगवा झंडा फहराने का बयान दिया था. पुलिस ने इसे धार्मिक भावना भड़काना मानते हुए हाथीपोल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया था. वहीं बयान के दो दिन बाद राजसमन्द जिला पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया था जिसमें 5 युवकों को गिरफ्तार किया था.
 
बागेश्वर धाम के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन
धीरेंद्र शास्त्री पर दर्ज मुकदमे का हिन्दू संगठनों ने विरोध किया. लगातार कई दिनों तक विभिन्न संगठनों ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध-प्रदर्शन किए. सभी की एक ही मांग थी कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए. इसके बाद वकील इस मामले को हाई कोर्ट लेकर गए. हाई कोर्ट ने एफआईआर के बावजूद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. वहीं हनुमान जयंती के एक दिन पहले कलेक्टर के एक आदेश ने सभी को चौका दिया.

कलेक्टर ने धारा 144 लागू करते हुए आदेश दिया कि किसी भी धर्म का झंडा सार्वजनिक या बिना अनुमति के निजी स्थान पर नहीं लगाया जा सकता. इस बात का भी प्रदेश स्तर पर विरोध हुआ. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर हुए मुकदमे का अब भी हिन्दू संगठनों द्वारा विरोध जारी है. 

'हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर बढ़ेगी आगे की जांच'
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच फिलहाल रुक चुकी है क्योंकि हाई कोर्ट से मामले को लेकर गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है. जांच अधिकारी सहित उदयपुर एसपी भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही जांच आगे बढ़ेगी. उदयपुर एसपी विकास कुमार शर्मा ने कहा कि हाई कोर्ट ने एफआईआर पर गिरफ्तारी की रोक लगाई हुई है. इसमें अब कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही जांच होगी. कोर्ट जो फाइंडिंग मांगेगा उसी अनुसार अनुसंधान अधिकारी हाई कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. 

क्या कहता है कानून
सीनियर वकील मनीष शर्मा ने बताया कि कोर्ट से गिरफ्तारी की रोक के बाद गिरफ्तारी तो नहीं ही सकती लेकिन अनुसंधान अधिकारी अपनी जांच पूरी कर सकता है. कोर्ट के मांगने पर जांच अधिकारी अपनी जांच प्रस्तुत करेगा.

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