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श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, क़ुरान और बाइबल से जुड़े बिल को मान कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें क्या हैं प्रावधान?

Punjab News: पंजाब पवित्र ग्रंथों विरुद्ध अपराध रोकथाम बिल-2025 को भगवंत मान कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया गया. इस बिल में बेअदबी करने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है.

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 'पंजाब पवित्र ग्रंथों विरुद्ध अपराध रोकथाम बिल-2025' को सोमवार (14 जुलाई) को मंजूरी दी. इस बिल के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, बाइबल, क़ुरान शरीफ़ और अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है. 

सीएम भगवंत मान ने कहा, ''आज चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें समस्त धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में सख्त सज़ाएं सुनिश्चित करने के लिए 'पंजाब पवित्र ग्रंथों विरुद्ध अपराध रोकथाम बिल-2025' को मंज़ूरी दी गई.''

भाईचारे की भावना और मजबूत होगी- भगवंत मान

उन्होंने कहा, ''इस कानून के लागू होने से राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द, अमन-शांति और भाईचारे की भावना और मजबूत होगी. हमारे लिए धार्मिक ग्रंथों का सम्मान सर्वोपरि है. साथ ही, 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर रूल्स-2025' को भी हरी झंडी दी गई.''

विधानसभा में बिल पेश

बेअदबी रोधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया गया. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि धर्मग्रंथों के अपमान से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का भी प्रावधान हो सकता है. उन्होंने बताया कि बेअदबी के कृत्यों के दोषियों को पैरोल नहीं दी जाएगी.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले कहा था कि राज्य सरकार प्रस्तावित कानून के लिए सभी हितधारकों और धार्मिक निकायों की राय लेगी. उन्होंने संकेत दिया कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा.

भगवंत मान ने कहा था कि इन अपवित्र कृत्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कठोर दंड मिलेगा. यह पहली बार नहीं है कि राज्य में बेअदबी के कृत्यों के लिए कड़ी सजा वाला कोई कानून लाया जा रहा है. साल 2016 में, तत्कालीन शिरोमणि अकाली दल-बीजेपी सरकार भी विधेयक लाई थी.

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