शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, इस राज्य में चुनाव के चलते दो दिन ठेके रहेंगे बंद
Punjab news: पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के चलते 13 दिसंबर रात 12 बजे से 15 दिसंबर सुबह 10 बजे तक शराबबंदी लागू है. प्रशासन का कहना है कि उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी.

पंजाब में आज (14 दिसंबर 2025) को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होने जा रहे हैं. इसके मद्देनजर पंजाब राज्य चुनाव आयोग और पंजाब उत्पाद शुल्क आयुक्त ने शराबबंदी का आदेश जारी किया है. इस आदेश का उद्देश्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है. चुनाव के परिणाम 17 दिसंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे.
निर्देशों के अनुसार, राज्य की सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण इलाकों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. 13 दिसंबर की मध्यरात्रि 12:00 बजे से 15 दिसंबर, 2025 की सुबह 10:00 बजे तक राज्य की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इस दौरान न तो शराब बेची जाएगी और न ही किसी भी प्रकार का भंडारण किया जा सकेगा.
शराबबंदी के नियमों का सख्ती से कराया जाए पालन- आयोग
राज्य चुनाव आयोग और उत्पाद शुल्क विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शराबबंदी के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए. ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की अवैध बिक्री या भंडारण पाए जाने पर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की अव्यवस्था या मतदाता प्रभावित न हो.
चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग करें जनता- प्रशासन
प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग करें. आयोग ने कहा कि शराबबंदी का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और खुला वातावरण में संपन्न हो सके. इसके अलावा, अधिकारियों को भी आदेश का पालन करते हुए शराब की दुकान मालिकों और दुकानदारों को समय पर सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं.
कोई भी व्यक्ति या दुकानदार इस आदेश का न करें उल्लंघन- प्रशासन
विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की शराब की उपलब्धता मतदाता और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में सरकार ने इस दिशा में सख्त कदम उठाए हैं. अधिकारियों को कहा गया है कि वे नियमित चेकिंग के जरिए सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति या दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन न करें.
इस बार की शराबबंदी केवल दो दिनों के लिए है, लेकिन इसका प्रभाव चुनाव की निष्पक्षता और सुरक्षा पर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग इस आदेश का पालन करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं.
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