शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर की थी फायरिंग, अब कोर्ट ने आरोपी पर लिया ये फैसला
Punjab News: कोर्ट ने कहा कि नारायण सिंह चौरा दिसंबर 2024 से हिरासत में है और मुकदमे के निष्कर्ष में समय लगेगा, इसलिए, आरोपी को अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा.

Punjab News: अमृतसर की एक अदालत ने पिछले साल दिसंबर में स्वर्ण मंदिर के गेट पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौरा को जमानत दे दी है. पिछले साल चार दिसंबर को बादल पर जानलेवा हमला करने का प्रयास करते समय पुलिसकर्मियों ने चौरा को काबू कर लिया था.
इस घटना के तुरंत बाद 68 वर्षीय चौरा को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास व शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों समेत विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. चौरा के वकील जसपाल सिंह मंजपुर ने कहा कि चौरा को मंगलवार को अमृतसर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित घई ने जमानत दे दी.
कोर्ट ने इसलिए दी जमानत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा, "चूंकि आवेदक 4.12.2024 से हिरासत में है और मुकदमे के निष्कर्ष में समय लगेगा, इसलिए, आरोपी/आवेदक को अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. लिहाजा, जमानत आवेदन स्वीकार करके आरोपी को जमानत दी जाती है." नारायण सिंह चौरा के बुधवार (26 मार्च) को रोपड़ जेल से रिहा होने की उम्मीद है.
चौरा के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप के बाद, पुलिस ने उन पर कई मामलों में जांच की थी, जिसमें 28 मामले दर्ज थे. हालांकि, उनके बारे में जो हलफनामा पेश किया गया था, उसमें कहा गया कि पहले दर्ज किए गए मामलों में वह सभी में बरी हो चुके हैं. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि आरोपित की उम्र करीब 70 वर्ष है और वह चार महीने से जेल में हैं, अदालत ने जमानत देने का फैसला लिया.
कैमरों में कैद हुआ था हमला
बता दें कि सुखबीर सिंह बादल को निशाना बनाकर किए गए हमले को मीडियाकर्मियों ने कैमरों में दर्ज कर लिया था. बादल उस समय पंजाब में 2007 से 2017 तक की गईं 'गलतियों' के लिए धार्मिक प्रायश्चित के रूप में सिख धर्मस्थल के मुख्य द्वार पर 'सेवादार' के रूप में सेवा कर रहे थे.
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Source: IOCL























