कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की अभद्र टिप्पणी पर शिंदे गुट की नेता बोलीं, 'समाज के ठेकेदार...'
Aniruddhacharya News: एकनाथ शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने कहा कि अगर कोई भी कथावाचक महिलाओं को लेकर ऐसा बयान देता है तो कार्रवाई होनी चाहिए. अनिरुद्धाचार्य पर कोर्ट ने केस चलाने का आदेश दिया है.

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है. अदालत ने केस चलाने के आदेश दिए हैं. उन पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और बाल विवाह को बढ़ावा देने का आरोप लगा है. 1 जनवरी को याचिकाकर्ता के बयान दर्ज होंगे. इस बीच शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई भी कथावाचक महिलाओं को लेकर ऐसा बयान देता है तो कार्रवाई होनी चाहिए. ये तथाकथित समाज के ठेकेदार महिलाओं को लेकर इस तरह का बयान नहीं दे सकते हैं.
उन्होंने आगे कहा, ''कोई भी समाज के ठेकेदार महिलाओं के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. मैं पूछना चाहती हूं कि जब आप अश्लील कमेंट देते हैं, आपको लगता है कि कोई महिला मथुरा कोर्ट नहीं जाएगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं. मीरा राठौड़ जो आगरा में हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये शिकायत दर्ज की है. कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है. मैं सिर्फ विनती करूंगी कि समाज के जो ठेकेदार हैं उन्हें महिला और पुरुष दोनों का सम्मान करना चाहिए.''
याचिकाकर्ता मीरा राठौर ने मथुरा में बांटी मिठाइयां
महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है. जिसके बाद याचिकाकर्ता मीरा राठौर ने मथुरा में मिठाइयां बांटी और खुशी जताई. इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी. अदालत ने अगली सुनवाई 1 जनवरी 2026 को निर्धारित की है, जिसमें याचिकाकर्ता पक्ष के बयान दर्ज किए जाएंगे. दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य भी अपने खिलाफ किए गए केस का जवाब देने की तैयारी में लग गए हैं.
अनिरुद्धाचार्य ने क्या की थी टिप्पणी?
मीरा के वकील मनीष कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया, ''अनिरुद्ध आचार्य के विवादित बयान को लेकर मीरा राठौर की तरफ से 173 (4) के तहत याचिका डाली गई थी. अनिरुद्धाचार्य ने टिप्पणी करते हुए कहा था, ''महिलाएं 25 वर्ष की उम्र में ब्याह करके आती हैं तो तब तक वह चार जगह मुंह मार चुकी होती हैं.''
अनिरुद्धाचार्य पर कोर्ट में क्या आरोप?
- महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा
- प्रवचन में अश्लील इशारे कर महिलाओं का अपमान
- 14 साल में लड़कियों की शादी की वकालत
- कानून के खिलाफ बाल विवाह को बढ़ावा देना
- कथा वाचन के दौरान महिलाओं के चरित्र पर सवाल
साक्ष्य के लिए 1 जनवरी 2026 को मीरा राठौर को बुलाया गया है. इसके बाद 200 और 202 के बयान होंगे. गवाहों के 203 में या तो खारिज होगा या 204 में आगे बढ़ जाएगा. वह मीरा रोड और पुलिस के पास भी गई थीं लेकिन पुलिस से कोई राहत नहीं मिली थी इसलिए वह कोर्ट में गई थीं.
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Source: IOCL






















