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Ujjain News: कोरोना से हुई मौत के बाद मिलने वाले मुआवजे के लिए कैसे करें आवेदन? जानें

Ujjain News: उज्जैन में कोविड-19 संक्रमण से मौत पर अनुग्रह राशि 50 हजार रुपये मृतक के परिजन को दी जायेगी. जारी परिपत्र एवं निर्देशों के अनुसार मृतकों के परिजनों से आवेदन-पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं.

Ujjain News: उज्जैन में कोविड-19 संक्रमण से मौत पर अनुग्रह राशि 50 हजार रुपये मृतक के परिजन को दी जायेगी. शासन की तरफ से जारी परिपत्र एवं निर्देशों के अनुसार मृतकों के परिजनों से आवेदन-पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं. कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर बृहस्पति भवन में नायब तहसीलदार भूमिका जैन की अगुवाई में पांच कर्मचारी आवेदन-पत्र के साथ चेकलिस्ट के अनुसार जरूरी दस्तावेज की पूर्णता के बाद आवेदन-पत्र लिये जा रहे हैं. अभी तक 40 से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं. अपर कलेक्टर अवि प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए निर्धारित चेक लिस्ट क्या-क्या हैं.

  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण भरा होना चाहिए.
  • मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आईडी प्रूफ प्रमाणित सलंग्न करना होगा.
  • वारिसान का आईडी प्रूफ प्रमाणित संलग्न होगा.
  • मृतक और दावेदार के बीच संबंध प्रमाण पत्र प्रमाणित संलग्न होगा.
  • RT-PCT या Rat जांच रिपोर्ट या चिकित्सक की जांच रिपोर्ट पर दो चिकित्सकों के हस्ताक्षर आवश्यक है.
  • रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा फॉर्म 4 या फॉर्म 4a में जारी एमसीसीडी सलंग्न होना चाहिए.
  • आवेदक का आधार लिंक बैंक खाता, पासबुक की प्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए.
  • जहर, दुर्घटना, आत्महत्या या मानव हत्या को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जाएगा, भले ही मौत के समय मृतक कोरोना वायरस से संक्रमित हो.
  • ऐसे व्यक्तियों अथवा शासकीय कर्मियों के परिजनों को जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना अथवा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया है अथवा जो इन योजनाओं में लाभ लेने के लिए पात्र हैं, वह अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होंगे.

प्रकरण में अनुग्रह राशि  प्राप्त करने हेतु पात्रता का क्रम इस प्रकार है

  • मृतक के पति, पत्नी जैसी भी स्थिति हो प्रथम हकदार, इनके ना होने की स्थिति में अविवाहित विधिक संतान को अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी.
  • उक्त क्रम में पति-पत्नी व अविवाहित विधिक संतान के ना होने की स्थिति में मृतक के माता-पिता अनुग्रह राशि के पात्र होंगे.
  • अनुग्रह राशि के रूप में 50000 रुपए दिए जाएंगे. 

गौरतलब है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय प्रभाग की तरफ से कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर प्रत्येक मृतक के वारिसान को अनुग्रह राशि 50000 रुपए प्रदान किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन पत्र के प्रारूप निर्धारित किए गए हैं. यह अनुग्रह राशि प्रति मृतक देय होगी.

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डॉ विक्रम सिंह जाट पिछले 25 सालों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं. साल 2007 से लगातार एबीपी न्यूज नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं.
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