![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-top.png)
Jharkhand High Court ने मानहानि मामले में खारिज की राहुल गांधी की याचिका, अदालत में होना होगा पेश
Jharkhand High Court ने एक निचली अदालत में Rahul Gandhi के खिलाफ दाखिल मानहानि के मुकदमे में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए इस संबन्ध में याचिका खारिज कर दी.
![Jharkhand High Court ने मानहानि मामले में खारिज की राहुल गांधी की याचिका, अदालत में होना होगा पेश Rahul Gandhi petition dismissed in defamation case will have to appear in ranchi court Jharkhand High Court ने मानहानि मामले में खारिज की राहुल गांधी की याचिका, अदालत में होना होगा पेश](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/07/06/85f9fdb921e82c62aea0ca23a1b740bd1657069106_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मानहानि के मुकदमे में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए इस संबन्ध में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी. अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें इस मामले में अब रांची की निचली अदालत में पेश होना पड़ सकता है. जस्टिस एस के द्विवेदी की पीठ ने यहां निचली अदालत में दाखिल मानहानि के वाद को खारिज करने की राहुल राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर उन्हें वहां पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये.
हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और प्रतिवादी पक्ष के वकीलों की लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुनाया. न्यायालय ने एक स्थानीय अदालत से जारी समन को चुनौती देने वाली राहुल राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि प्रार्थी अपनी बात निचली अदालत में सुनवाई के दौरान रखें. राहुल गांधी ने निचली अदालत से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोरहाबादी मैदान में जनसभा में कहा था कि ‘सभी मोदी नाम वाले चोर होते हैं.’
नहीं खारिज हुआ मामला
उनके इस बयान के बाद अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ एक स्थानीय अदालत में एक शिकायतवाद दर्ज करायी. उसमें कहा गया कि राहुल गांधी ने मोदी नामधारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है जिससे मोदी समाज की भावना आहत हुई है.
याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ अदालत से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था. इस शिकायत पर अदालत ने राहुल गांधी को 22 फरवरी 2019 को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. लेकिन निचली अदालत में पेश होने की बजाय इस समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर पूरे मामले को ही खारिज करने की मांग की थी लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.
यह भी पढ़ें:
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![उमेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/68e69cdeb2a9e8e5e54aacd0d8833e7f.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)