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'विदेश में बैठे गैंगस्टर और गुर्गों की तोड़ेंगे कमर', हरियाणा में नए कानून पर बोले CM नायब सिंह सैनी

Haryana News: CM नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और राज्य में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की. इन कानूनों से नशा तस्करों और गैंगस्टर्स पर सख्ती बरती जाएगी.

Haryana CM Nayab Singh Saini News: हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत पुलिस के अन्य सीनियर अफसरों के साथ बैठक कर रिव्यू लिया. इसी के साथ चंडीगढ़ के बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां तीन नए कानूनों के जरिए जनता को न्याय मिलेगा. 

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, "आज पंचकूला में प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. मुझे खुशी है कि प्रदेश की नॉन-स्टॉप सरकार तय समय सीमा से पहले इन नए कानूनों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है."

उन्होंने आगे लिखा, "चंडीगढ़ के बाद हरियाणा पहला प्रदेश होगा, जहां नए कानूनों के आधार पर न्याय मिलेगा. हमारे लिए प्रदेश के परिवारजनों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग सबसे अहम है. प्रदेश में नशा तस्करों और गैंगस्टरों के लिए कोई स्थान नहीं है. अपराध और नशा गतिविधियों पर रोक लगाने और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं."

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लाए गए इन ऐतिहासिक कानूनों से भारतीय न्याय प्रणाली अत्याधुनिक, समयबद्ध और अत्यंत जवाबदेह बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है."

क्या बोले सीएम नायब सिंह सैनी?
वो अपराधी जो बाहर बैठ कर सिस्टम को चलाते हैं, ऐसे लोगों को समाप्त करने का काम और अपराध की कमर तोड़ने का काम हरियाणा सरकार करेगी. विदेश में रह कर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग और यहां रह रहे उनके गुर्गों के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी. मैंने निर्देश दिया है कि हरियाणा पुलिस ऐसे अपराध की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करेगी. इसके लिए पुलिस को जिन भी संसाधनों की जरूरत होगी, वो सभी सरकार की ओर से दिए जाएंगे.

क्या हैं तीन नए कानून?
केंद्र सरकार ने त्वरित न्याय और जस्टिस के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए तीन नए कानून लागू किए हैं. इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: Haryana: 'तुम मेरे पास क्यों आए...', CM नायब सैनी ने भतीजे की जॉब सिफारिश को लेकर क्या कहा?

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