DDA ने बिजली कनेक्शन को लेकर जारी की गाइडलाइंस, जानें- किन्हें मिलेगा इसका लाभ?
Delhi News: बिजली कनेक्शन तभी स्वीकृत किए जाएंगे, जब वे 2018 के लैंड पूलिंग नीति और मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक होंगे. ऐसा होने पर डिस्कॉम को डीडीए से एनओसी लेने की कोई जरूरत नहीं होगी.
Delhi DDA News: आम आदमी पार्टी की ओर से घोषणा के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बुधवार को बिजली कनेक्शन लेकर जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं. इसके लिए एलजी विनय सक्सेना की ओर से जारी निर्दशों पर अमल करते हुए डीडीए ने डिस्कॉम को बिना किसी एनओसी की आवश्यकता के बिजली कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी है.
डीडीए की ओर से बिजली कनेक्शन को लेकर जो दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान के तहत लैंड पूलिंग एरिया के भीतर सभी को 2018 की लैंड पूलिंग पॉलिसी का पालन करना होगा. कुछ अपवादों को छोड़कर अनधिकृत गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक है.
ये है DDA की ओर से जारी गाइडलाइंस
डीडीए के इस पहल का दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान में आने वाले शहरी क्षेत्रों में रहने वालें लोग इसका लाभ उठा सकते हैं. डीडीए के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि डिस्कॉम को अब अधिसूचित पीएम-उदय कॉलोनियों, लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों के भीतर निर्माण के लिए स्वतः संज्ञान लेकर नए बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है.
अब निजी भूमि के खाली पड़े उन इलाकों में भी बिजली कनेक्शन दिया जा सकेगा जो पीएम-उदय कॉलोनियों से घिरे हुए हैं. इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार या स्वामित्व में परिवर्तन के कारण स्थायी बिजली कनेक्शन पहले ही सरेंडर कर दिए गए थे, डिस्कॉम स्वतः संज्ञान लेकर नए कनेक्शन जारी करने का अधिकार दया गया है.
अब डीडीए एनओसी की जरूरत नहीं
डीडीए में लैंड पूलिंग के निदेशक डॉ. विक्रम सिंघल के मुताबिक डिस्कॉम को अब बिजली कनेक्शन देने के लिए डीडीए से अतिरिक्त एनओसी या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा था कि शहर की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन लेने और मीटर लगाने के लिए डीडीए की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी.
क्या है डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी?
डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी अक्टूबर 2018 में अधिसूचित किया गया था. इसका मकसद दिल्ली के 105 शहरीकृत गांवों में नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना था. इस योजना के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन मालिकों को अपनी जमीन का पूल बनाना होता है. इसमें डेवलपर संस्थाएं भी शामिल होती हैं. इस पॉलिसी के तहत जमीन मालिकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी फ्लैट बनाने की सुविधा देनी होती है.