छत्तीसगढ़ बजट सत्र से पहले विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक, कई विधेयकों को मिली मंजूरी
CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की शनिवार को बैठक हुई. इसमें 30 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके छत्तीसगढ़ कैडर के IFS अफसरों को PCCF के बराबर सैलरी देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी.

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार (24 फरवरी) से शुरू होने जा रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की शनिवार को बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई. इसमें स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक, अनुपूरक बजट, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक और 2025-26 बजट अनुमान शामिल हैं.
सीएम विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक चार विधेयकों को विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे जाएंगे. विष्णुदेव साय कैबिनेट ने 30 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके छत्तीसगढ़ कैडर के IFS अफसरों को PCCF के बराबर सैलरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
विष्णुदेव साय कैबिनेट के अहम फैसले
- मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन.
- मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया. अब सबसे पहले बीजों का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा.
- उसके बाद आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, एमपी बीज महासंघ की समितियों, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा.
- छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन.
- कैबिनेट बैठक में बजट सत्र 2025 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया.
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 3300 करोड़ रूपए की अनुमति का भी अनुमोदन किया गया.
- कैबिनेट द्वारा बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल देने के लिए आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया.
(विनीत पाठक की रिपोर्ट)
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Source: IOCL






















