टैरिफ के बाद अमेरिका ने सख्त किए वीजा नियम, भारतीयों पर पड़ेगा सीधा असर, बढ़ेगी टेंशन
अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार, अब भारतीयों सहित गैर अप्रवासी वीजा (NIV) आवेदकों को अपने इंटरव्यू का शेड्यूल नागरिकता या कानूनी निवास वाले देश में ही करना होगा.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने वीजा प्रक्रिया को लेकर एक निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार, भारतीयों सहित गैर अप्रवासी वीजा (NIV) आवेदकों को अपने इंटरव्यू का शेड्यूल केवल अपने नागरिकता या कानूनी निवास वाले देश में ही करना होगा. विभाग का यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
अमेरिकी सरकार के इस आदेश का उद्देश्य पहले से लागू उन आसान तरीकों को बंद करना है, जिनसे लोग पास के देशों से जल्दी वीजा पाने के लिए आवेदन करते थे. शनिवार (06 सितंबर, 2025) को अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, ये नए वीजा नियम वैश्विक स्तर पर लागू किए जाएंगे.
नागरिकता वाले देश में लेना होगा अपॉइंटमेंट
बयान में कहा गया, 'तत्काल प्रभाव से, विदेश विभाग ने गैर-आप्रवासी वीजा के नियम बदल दिए हैं. अब आवेदक को इंटरव्यू के लिए उसी देश में अपॉइंटमेंट लेना होगा, जहां के वे नागरिक हैं या जहां वे रहते हैं. इस कदम का सीधा असर उन भारतीयों पर पड़ेगा, जिन्होंने हाल ही के सालों में घरेलू आवेदन से बचने के लिए सिंगापुर, थाईलैंड और जर्मनी में इंटरव्यू के लिए आवेदन किया है.
अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद जिन भारतीयों को जल्दी अमेरिका जाना है, वे विदेश में B1 (व्यावसायिक) या B2 (पर्यटन) अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे. बस कुछ असाधारण परिस्थितियों में, जिनमें अमेरिका आमतौर पर वीजा इंटरव्यू नहीं करता, वे तय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन तभी, जब वे किसी और देश में न रह रहे हों.
लंबित आवेदनों की बढ़ सकती है संख्या
इस लिस्ट में अफगानिस्तान, क्यूबा, चाड, रूस और ईरान जैसे कई अन्य देशों के नागरिक या निवासी शामिल हैं. उद्योग जगत के जानकारों के अनुसार, इस प्रतिबंध से पहले से बढ़ते लंबित आवेदनों की संख्या और बढ़ सकती है. इस साल की शुरुआत में वीजा प्रतीक्षा अवधि हैदराबाद और मुंबई में 3.5 महीने से लेकर कोलकाता में 5 महीने तक थी और चेन्नई में यह 9 महीने तक पहुंच गई थी.
इसका मतलब है कि अब अधिकतर आवेदकों को अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में उपस्थित होना होगा, जहां पहले उन्हें व्यक्तिगत साक्षात्कार से छूट थी. प्रभावित वीजा श्रेणियों में H, L, F, M, J, E और O शामिल हैं, यहां तक कि 79 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी यह नियम लागू है.
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Source: IOCL





















