बिहार: 'माननीयों' के आए अच्छे दिन, वेतन-भत्ते में की गई 30% की वृद्धि
विधायक और विधान पार्षदों के मूल वेतन में करीब 30 फीसदी की वृद्धि के साथ साथ सभी यूनिवर्सिटीज और इंटरडिमीएट कॉलेज से सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को चिकित्सा भत्ता देने का फैसला किया है.

पटना: बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में राज्य के विधायकों और विधान पार्षदों का वेतन और भत्ता के वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में विधायकों और विधान पार्षदों के नए वेतन और उनके पेंशन के वृद्धि के प्रस्ताव सहित कुल चार प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. एक आधिकरिक बयान में कहा गया कि विधायक और विधान पार्षदों के मूल वेतन में करीब 30 फीसदी की वृद्धि की गई है. अब विधायकों को 30 हजार के स्थान पर 40 हजार रुपये वेतन मिल सकेगा, जबकि क्षेत्रीय भत्ता के रूप में 45 हजार रुपये की जगह अब प्रतिमाह 50 हजार मिलेंगे.
वाहन खरीदने के लिए अब 'माननीयों' को मिलने वाली 10 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपये अग्रिम के तौर पर मिल सकेगा. इस सुविधा के अलावा स्टेशनरी खरीदने के लिए और निजी सहायक रखने की राशि में भी वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. माननीयों को रेल और विमान किराया मद में भी अब हर साल दो लाख की जगह पर तीन लाख रुपये मिलेंगे. इन माननीयों के आवास भत्ते में भी वृद्धि की गई है. इस बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट प्रारूप को मंजूरी दे दी है. इसे अब विधानमंडल से पारित कराया जाएगा.
राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज और इंटरडिमीएट कॉलेज से सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों को चिकित्सा भत्ता देने का फैसला किया है. पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को एक अगस्त, 2014 के प्रभाव से दो सौ रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा. मंत्रिमंडल ने जुबेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के प्रावधानों के तहत जुबेनाइल से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग के लिए अपर जिला निबंधक, जिला न्यायाधीश कोटि का एक और रिसर्च ऑफिसर सिविल जज के एक सहित कुल दो पद सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
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