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राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास, जानिए अब कानून बनने के बाद क्या सजा होगी
लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी इस बिल को मंजूरी मिल गई. अब इस बिल को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा. कानून के तहत तीन तलाक देने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा.

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी जीत हासिल की है. तीन तलाक बिल राज्यसभा से भी पास हो गया. लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी इस बिल को मंजूरी मिल गई. अब इस बिल को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा. बिल के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े. तीसरी कोशिश में सरकार को कामयाबी मिली. सरकार ने मुस्लिम महिलाओं से किया गया वादा पूरा किया है. जेडीयू, एआईडीएमके, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस ने वॉक आउट किया.
अब बन जाएगा तीन तलाक कानून
- तीन तलाक देने वाले पति तो अधिकतम तीन साल तक की सजा.
- तीन तलाक कहने वाले पति को जेल के साथ जुर्माना भी.
- एफआईआर दर्ज होने के बाद बिना वारंट गिरफ्तारी.
- फैसला होने तक बच्चा मां के संरक्षण में रहेगा.
- आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे सकेगी.
- पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा.
- मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष जानने के बाद जमानत दे सकते हैं.
- तीन बार तलाक देना कानूनी अपराध.
- पीड़ित या परिवार के सदस्य एफआईआर दर्ज करा सकते हैं.
- मजिस्ट्रेट को सुलह कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार.
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