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सुशांत केस: इस आधार पर रिया ने की अदालत से जमानत देने की मांग

जमानत याचिका में बताया गया है कि अलग-अलग आरोपियों के बयान के आधार पर जो रिया के खिलाफ कार्रवाई की गई वह ठीक नहीं है.

मुंबई: रिया चक्रवर्ती की तरफ से दायर जमानत याचिका में NCB की डिमांड एप्लीकेशन में कही गई बातों का भी जिक्र किया गया है. जमानत याचिका में बताया गया है कि अलग-अलग आरोपियों के बयान के आधार पर जो रिया के खिलाफ कार्रवाई की गई वह ठीक नहीं है. इतना ही नहीं जांच एजेंसी ने रिया पर जबरदस्ती बयान देने का दबाव भी बनाया था.

इसके साथ ही याचिका में यह भी बताया गया है कि जिन धाराओं के तहत रिया की गिरफ्तारी की गई है, वो सीधे तौर पर रिया के ऊपर लागू नहीं होती हैं. क्योंकि रिया के पास से ना तो कोई ड्रग मिला है और ना ही रिया की निशानदेही पर कोई बरामदगी हुई है.

रिया चक्रवर्ती की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती हमेशा ही जांच में सहयोग करती रही हैं और जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसी के सामने हाजिर भी होती रहेंगी. याचिकाकर्ता यानी रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है और समाज में परिवार का जुड़ाव है. लिहाज़ा रिया के कहीं भागने का भी कोई सवाल नहीं उठता.

रिया से पूछताछ के बाद रिया की निशानदेही पर कोई बरामद की भी नहीं हुई है. अब जब की जांच एजेंसी अपनी पूछताछ पूरी कर चुकी है, ऐसे में न्यायिक हिरासत में रखना ठीक नहीं है. इस मामले में सह आरोपियों को भी पहले अदालत जमानत पर रिहा कर चुकी है तो रिया को भी किया जाना चाहिए, क्योंकि रिया से जांच प्रभावित होने का कोई खतरा नहीं है.

रिया की उम्र 28 साल है और पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से इस मामले में मीडिया ट्रायल हो रहा है, उससे इसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा है. ऐसे में इसको अगर जेल में रखा जाता है तो मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है. वैसे भी इस समय देश में कोरोना का माहौल है और ऐसे समय में अगर रिया को जेल में भेजा जाता है तो उससे कोरोना के संक्रमित होने का खतरा भी बना रहेगा.

रिया हमेशा से ही जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और आगे भी सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. जमानत याचिका के जरिए रिया कोर्ट को ये भरोसा दिलाया कि वह ना तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगी और ना ही कहीं भागेगी. लिहाजा अदालत इन सारी बातों पर गौर करते हुए रिया को जमानत पर रिहा करे. जमानत देते हुए अगर अदालत कोई शर्त लगाएगी तो रिया उन सब का पालन करेगी.

गौरतलब है कि रिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में भायखला जेल में बंद हैं, क्योंकि जांच एजेंसी एनसीबी ने रिया की पुलिस हिरासत लेने से मना कर दिया था और रिया को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी. हालांकि, उस दौरान रिया चक्रवर्ती ने एक जमानत याचिका लगाई थी लेकिन वह खारिज हो गई थी. लिहाजा यह दूसरी जमानत याचिका है जो एनडीपीएस कोर्ट के सामने लगाई गई है. जब तक अदालत से रिया को जमानत नहीं मिलती तब तक उसको अपने दिन रात जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारने होंगे.

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अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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