Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम तय समय से पहले हुआ पूरा, 17 मई को पेश होगी रिपोर्ट
Gyanvapi Masjid Survey: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम खत्म हो गया है. अब कल यानी 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

Gyanvapi Masjid Dispute: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज तीसरे और अंतिम दिन सर्वे का काम निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया गया. सोमवार को सर्वे 8 बजे से शुरू हुआ और निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया गया है. रविवार तक ही करीब 65 फीसदी सर्वे पूरा हो चुका था. अब कल यानी 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी.
सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान स्वास्तिक और ओम के निशान और एक बड़ा टैंक मिला है. इसके साथ ही, दीवारों में जो आकृतियां बनी थी वो न दिखाई दें इसलिए पेंट कर दिया गया था. एक तहखाना ऐसा भी मिला है, जिसको कूड़े से ढकने की कोशिश की गई है. कल निगम के कर्मचारी वहां पर काम करने लिए अंदर गए थे. लेकिन, गर्मी की वजह से जल्दी वापस लौट आए थे.
शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष ने किया दावा
सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा करते हुए कहा है कि वहां शिवलिंग मिला है. हिंदू पक्ष ने कहा कि, तालाब में काफी अहम साक्ष्य मिले हैं. हालांकि, मुस्लिम पक्ष इसे नकारते हुए कहा रहा है कि वहां ऐसा कुछ नहीं मिला है.
सर्वे टीम से एक सदस्य को हटाया
बता दें कि, ज्ञानवापी सर्वे टीम से सोमावार को एक सदस्य को हटा दिया गया था. इन पर सर्वे की जानकारी लीक करने का आरोप है. ज्ञानवापी सर्वे में शामिल वरिष्ठ पत्रकार डॉ. रामप्रसाद सिंह को सर्वे में शामिल होने से रोका गया था. बताया जा रहा है कि सर्वे की जानकारी को बाहर बताए जाने के संदर्भ में उन्हें अंदर जाने से रोका गया.
कोर्ट के आदेश पर हुआ सर्वे
गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह और चार अन्य महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की अनुमति देने और परिसर में स्थित विभिन्न विग्रहों की सुरक्षा का आदेश देने के आग्रह संबंधी याचिका दाखिल की थी. इस पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को एक आदेश जारी कर ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराकर 10 मई तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे. अदालत ने इसके लिए अजय मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था.
सर्वे करने पहुंचे कोर्ट कमिश्नर और वादी पक्ष का मुस्लिम पक्ष ने विरोध कर दिया था. 9 मई को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और उन्हें हटाने की मांग भी की. इसी को लेकर कोर्ट में तीन दिन बहस चली और फिर बीते गुरुवार को वाराणसी की एक अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को हटाने संबंधी अर्जी को नामंजूर कर दिया. साथ ही विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी. जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ था, जो आज खत्म हो गया.
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Source: IOCL





















