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दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विज्ञापन मुद्दे पर राहत देने से किया इंकार
शीर्ष अदालत ने 10 अगस्त 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाने से मना कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता अजय माकन के ज्ञापन पर फैसला करने के लिये आयोग को निर्देश दिया गया था.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उस याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों पर विचार करने के लिये केंद्र की तरफ से गठित आयोग के क्षेत्राधिकार को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था. शीर्ष अदालत ने 10 अगस्त 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाने से मना कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता अजय माकन के ज्ञापन पर फैसला करने के लिये आयोग को निर्देश दिया गया था. माकन के ज्ञापन में आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिशा—निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन जारी किया है. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा, 'कोई अंतरिम आदेश नहीं. हम मामले का परीक्षण करेंगे. नोटिस का जवाब छह हफ्ते के भीतर दें.'
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