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Explained: देशभर में उठ रही है बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून की मांग, जानिए- अलग-अलग देशों में क्या हैं कानून

आइए जानते हैं दुनिया के देशों में रेप को लेकर क्या कानून हैं. साथ ही अपने देश के कानून के बारे में भी जान लेते हैं.

नई दिल्ली: देशभर में महिलाओं के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर कड़े कानून की मांग की जा रही है. तेलंगाना के हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला जब से सामने आया है, तब से लोगों में और अधिक गुस्सा है. लोग ऐसे मामलों में दोषियों के लिए सख्त से सख्त कानून की मांग कर रहे हैं. जब भारत में रेप के दोषियों के लिए कड़े कानून की मांग हो रही है तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि आखिर दुनिया के दूसरे देशों में रेप को लेकर क्या कानून हैं.

सऊदी अरब सऊदी अरब में इस्लामिक कानून शरिया को मान्यता दी गई है. अगर कोई भी शख्स रेप का दोषी पाया जाता है तो अपराधी को फांसी पर टांगने, सिर कलम करने के साथ-साथ उसके यौनांगों को काटने की सजा सुनाई जा सकती है.

बांग्लादेश बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बलात्कार के लिए अनिवार्य मौत की सजा को चुनौती देने वाली एक याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा के साथ उम्रकैद भी एक विकल्प के रूप में रहेगी और अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा कि क्या सजा दी जाए.

जापान जापान में रेप को लेकर सख्त कानून है. यहां रेप के दोषियों को 20 साल की सजा होती है. हालांकि अगर बलात्कार क्रूरता के साथ किया गया है तो मृत्युदंड का प्रावधान भी है.

ईरान ईरान में भी बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है. इस्लामिक दंड संहिता के अनुच्छेद 224 के तहत बल या अनिच्छा से व्यभिचार के मामले में मृत्यु दंड दिया जाता है.

पाकिस्तान पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान है. गैंग रेप, चाइल्ड मोलेस्टेशन के मामले में मौत की सजा दी जाती है. 16 साल से कम उम्र की लड़की से पुरुष द्वारा बलात्कार विशेष रूप से सामूहिक बलात्कार के मामले में मौत की सजा का प्रावधान है.

संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात में कई जुर्मों के लिए कुछ अलग-अलग सजाएं हैं, लेकिन बलात्कारी को सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है. यूएई के कानून के मुताबित यदि किसी ने सेक्स से जुड़ा अपराध किया है, तो उसे सात दिनों के अंदर ही फांसी दे दी जाती है.

चीन चीन उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां रेप के विशेष मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है. यहां पर अब तक रेप की सजा में कई लोगों को मौत की सज़ा दी जा चुकी है. चीन में इस जुर्म की सजा जल्द से जल्‍द दे दी जाती है. साफ शब्‍दों में कहें, तो लंबा ट्रायल नहीं, बल्कि मेडिकल जांच में प्रमाणित होने के बाद मृत्यु दंड.

अमेरिका अमेरिका के कुछ राज्यों, जैसे लुसियाना और फ्लोरिडा ने बाल बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड की सजा दी है.

भारत में बलात्कार को लेकर क्या है कानून भारत में रेप से संबंधित अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा  375 और 376 के तहत सजा का प्रावधान है. इसमें अदालत मौत की सजा भी सुना सकती है. रेप को लेकर भारत में सजा को धारा 375, 376क, 376ख, 376ग,376घ के रूप में विभाजित किया गया है.

धारा 375 क्या है ? धारा 375 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसे डरा धमका कर, दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर और उसके शराब या किसी पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा.

धारा 376 (क) क्या कहता है ? धारा 376 (क) में कहा गया है कि अगर कोई पति अगर पत्नी से अलग रहता है मगर वो इस दौरान पत्नी से संभोग करता है तो उसे बलात्कार माना जाएगा. इसमें दो साल की सजा होगी और जुर्माना देना पड़ेगा.

धारा 376 (ख) क्या है ? इस धारा में कहा गया है कि आपके संरक्षण में रहने वाली किसी स्त्री के साथ संभोग भी इसी अपराध की श्रेणी में आएगा. इस तरह के बलात्कार के लिए पांच वर्ष तक की जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा.

376(ग) धारा क्या कहती है ? 376(ग) कहती है कि जेल में अधिकारी द्वारा किसी महिला बंदी से संभोग करना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है.

धारा 376 (घ) क्या है ? इस धारा में कहा गया है कि अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी आदि किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करना बलात्कार की श्रेणी में आएगा, जिसकी सजा अवधि पांच साल तक हो सकती है.

संविधान संशोधन हुआ और जुड़ी आईपीसी की धारा 376 (ई) 2012 के दिल्ली के निर्भया कांड के बाद संविधान संशोधन हुआ. इसके बाद आईपीसी की धारा 376 (ई) को जोड़ा गया. इसमें बार-बार बलात्कार के दोषियों को उम्रक़ैद या मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया.

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