बड़ी राहत: सरकार ने पैन के साथ आधार जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई
समयसीमा बढ़ाने के साथ सरकार ने यह भी कहा है कि एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते हुये आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा.

नई: केंद्र सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमेट्रिक पहचान संख्या ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को छह माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है. एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है. यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है.
सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक अपनी बायोमेट्रिक पहचान वाली आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ना है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज जारी वक्तव्य में कहा है, ‘‘ ... यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2019 है. ’’
हालांकि, इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते हुये आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा.
सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की रपटें दिखाई दी हैं कि ऐसे पैन जो कि 31 मार्च तक आधार से नहीं जुड़े होंगे उन्हें अमान्य करार दिया जायेगा. इसके बाद सरकार ने मामले पर विचार करते हुये इन्हें आपस में जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया.
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