SC की फटकार के बाद लद्दाख में LAHDC चुनाव के लिए नए शेड्यूल की घोषणा, कब होगी वोटिंग और काउंटिंग?
Ladakh Administration: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गंभीर फटकार के बाद, लद्दाख प्रशासन ने कारगिल क्षेत्र में पांचवें लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव के लिए नए कार्यक्रम की घोषणा की है.
LAHDC Elecetion 2023 : भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गंभीर फटकार और जुर्माने के बाद, लद्दाख प्रशासन ने कारगिल क्षेत्र में पांचवें लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव के लिए एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है. यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 सितंबर को पिछली अधिसूचना को खारिज करने के एक सप्ताह बाद प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के निर्देश के बाद आई है.
नए नोटिफिकेशन के अनुसार, 30 सदस्यीय एलएएचडीसी की 26 सीटों के लिए चुनाव 4 अक्टूबर को होंगे और परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. आदेश में कहा गया है कि मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगा.
नए नोटिफिकेशन में क्या है?
नई अधिसूचना के मुताबिक, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 9 सितंबर से 16 सितंबर के बीच होगी. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 सितंबर तय की गई है. वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर से पहले पूरी करनी होगी.
पिछले नोटिफिकेशन में क्या था?
पिछली अधिसूचना के अनुसार एलएएचडीसी के चुनाव 10 सितंबर को होने थे और मतगणना 14 सितंबर को होनी थी. हालांकि यह प्रक्रिया खराब हो गई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों को पार्टी के प्रतीक चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने के लद्दाख प्रशासन के फैसले को चुनौती दी.
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था नोटिफिकेशन
लद्दाख प्रशासन ने अपने बचाव में कहा था कि एनसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है, जिसके कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसने भी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया. उच्च न्यायालय के आदेश को लद्दाख प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि उसने हिल काउंसिल के लिए चुनाव अधिसूचना जारी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को एलएएचडीसी के चुनावों के लिए लद्दाख प्रशासन द्वारा जारी 2 अगस्त की अधिसूचना को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि सात दिनों के भीतर एक नई अधिसूचना जारी की जाए.
लद्दाख प्रशासन पर लगाया गया था जुर्माना
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने लद्दाख प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के 14 अगस्त के आदेश के खिलाफ उसकी अपील भी खारिज कर दी, जिसने एक अंतरिम आदेश को बरकरार रखा था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, "5वीं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल के आगामी चुनावों के लिए 'हल' प्रतीक जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए आरक्षित किया गया है." इस नयी अधिसूचना के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी और पूरे कारगिल जिले पर लागू होगी.