मोदी सरकार ने कहा- देशद्रोह का कानून लागू रहेगा, कांग्रेस ने चुनाव में खत्म करने का वादा किया था
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि वह सत्ता में लौटी तो देशद्रोह का कानून खत्म कर देगी. तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जमकर आलोचना की थी.

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बुधवार को कहा कि देशद्रोह का कानून लागू रहेगा. गृह राज्य मंत्री नित्यांनद राय ने कहा कि देशद्रोह का कानून हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है. उन्होंने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि देशद्रोही, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस कानून को बनाए रखना आवश्यक है.
राय ने प्रकाश बांडा के एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘भारतीय दंड संहिता के तहत देशद्रोह के अपराध से निपटने वाले प्रावधान को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.’’ ध्यान रहे कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में देशद्रोह का कानून खत्म करने का वादा किया था.
पार्टी ने कहा था, ''भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (जो की देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है) जिसका दुरूपयोग हुआ और बाद में नये कानून बन जाने से उसकी महत्ता भी समाप्त हो गई है उसे खत्म किया जायेगा.''
तब बीजेपी ने इसकी जमकर आलोचना की थी. पार्टी नेताओं ने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस अलगवावादी, आतंकवादी का समर्थन कर रही है. पीएम मोदी ने भी इसकी आलोचना की थी.
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