श्रीनगर जिला प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर जारी किए गाइडलाइंस, जानें अब क्या करना होगा?
सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर प्रशासन ने ड्रोन को लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं. जिला अधिकारी के दफ्तर की तरफ से आदेश जारी किया गया है.

नई दिल्ली: श्रीनगर प्रशासन ने अपने आदेश में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि जिन लोगों के पास पहले से ड्रोन हैं, वे उसे अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा कर दें. सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है. साथ ही गाइडलाइंस में ये साफ किया गया है कि अगर सरकारी डिपार्टमेंट किसी काम में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को देनी होगी.
कठुआ में ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
बता दें कि इससे पहले कठुआ और राजौरी में इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे. कठुआ जिले में प्रशासन ने ड्रोन और उड़ने वाली अन्य वस्तुओं के उपयोग पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया. हाल में जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया.
Jammu & Kashmir: Srinagar District administration provides standard operating guidelines to regulate the use of drones. Persons already having drone cameras/unmanned aerial vehicles in their possession shall ground the same in the local police station. pic.twitter.com/pyBsx3trDg
— ANI (@ANI) July 4, 2021
कठुआ के जिलाधिकारी राहुल यादव ने कहा, “मौजूदा स्थिति में किसी भी प्रकार के संशय से बचने के लिए और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए ड्रोन और उड़ने वाली अन्य वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.”
राजौरी में ड्रोन के भंडारण, बिक्री, इस्तेमाल और परिवहन पर रोक
वहीं पिछले महीने के अंत में राजौरी जिले में ड्रोन और किसी भी तरह की उड़ने वाली छोटी वस्तुओं के भंडारण, बिक्री, इस्तेमाल और परिवहन पर रोक लगाई गई थी. राजौरी जिले के जिला अधिकारी की ऑफिस की तरफ आदेश जारी किया गया था.
इसमें कहा गया था कि देश विरोधी तत्वों द्वारा मानव जीवन को नुकसान, चोट और जोखिम पैदा करने के लिए ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले ने किसी भी ड्रोन या छोटी उड़ने वाली वस्तुओं/खिलौने के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया दिया है.
Source: IOCL






















