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Gyanvapi Case: कोर्ट का आज अहम फैसला, होटलों में चेकिंग, सोशल मीडिया पर नजर, जानें हिंदू-मुस्लिम पक्ष के क्या हैं दावे

Gyanvapi Controversy: पूरे वाराणसी को सेक्टरों में विभाजित कर आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है.

Varanasi Gyanvapi Case Hearing: वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में आज वाराणसी के जिला कोर्ट में सुनवाई होगी. अदालत को मुख्य रूप से यह तय करना है कि 31 साल पहले 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं. इसके साथ ही एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने समेत कुछ दूसरे बिंदुओं पर भी कोर्ट को आज अपना फैसला सुनाना है. सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में होगी. इस मामले की सुनवाई अब अंतिम दौर में है.

इस वजह से दायर की गई थी याचिका

आज जो फैसला सुनाया जाना है वह ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए के विश्वेश की अदालत में चल रहे मुकदमे की पोषणीयता (सुनवाई योग्य है या नहीं) पर होगा. 24 अगस्त को अदालत ने फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था. मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील शमीम अहमद ने अदालत को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, इसलिए अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है.

हिंदू पक्ष की मांग

  • पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए
  • भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम हों
  • ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री बंद हो
  • मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त करने का आदेश हो

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी दलील में कहा है कि ज्ञानवापी कहीं से मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर का ही हिस्सा है इसलिए इस मामले में 1991 का उपासना स्थरल अधिनियम किसी भी तरह से लागू नहीं होता. ये भी दावा किया कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने ज्ञानवापी को वक्फ की संपत्ति बताते हुए जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है वह असल में बिंदु माधव का धरहरा स्थित आलमगीर मस्जिद का दस्तावेज है. उनके अनुसार यह मस्जिद ज्ञानवापी से दूर स्थित है. उन्होंने अदालत को बताया है कि औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया था. उनके मुताबिक ऐसा उसने सिर्फ हिंदुओं का मान मर्दन के लिए कराया था.

एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

वहीं इस फैसले के बाद माहौल खराब न हो इसके लिए नगर में धारा 144 लगा दी गई है. वाराणसी के पुलिस आयुक्त सतीश गणेश ने रविवार को बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है. पूरे शहर के सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है. जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात करने को कहा गया है. जिले की सीमाओं पर जांच और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है. होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया मंचों पर लगातर नजर रखने का निर्देश भर जारी किया गया है.

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