Link PAN with Aadhaar: फिर बढ़ी पैन को आधार से लिकं करने की तारीख, नहीं किया लिंक तो होगी परेशानी
भारत सरकार ने एक बार फिर पैन को आधार से लिकं करने की समय सीमा बढ़ाई है. पहले भी ये समय सीमा बढ़ती रही है लेकिन इस बार महामारी भी इसकी समय सीमा बढ़ाने का कारण बनी है. दी गई तारीख तक अपना पैन आधार से लिंक जरूर करा लें क्योंकि ऐसा न करने से आपको कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं.

भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिकं करने की तारीख एक बार फिर से बढ़ाई है. अब आप 30 जून 2021 तक पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं जो पहले 31 मार्च थी. वैसे तो सरकार पहले भी पैन को आधार से लिंक करने की तारीखों को बढ़ाती आई है लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते इसको आगे बढ़ाया गया है. भारत सरकार के इंकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.
क्या होगा अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है.
पैन कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत रिटर्न फाइल करने के लिए होती है. हर वित्तीय लेन देन में इसमें अंकित नंबर प्रयोग में आता है. इसके अलावा कई बार बैंक या फिर अन्य किसी जगह केवाईसी के लिए भी ये उपयोगी होता है. भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य करते हुए कहा था कि सभी पैन कार्ड को आधार से लिकं करा लें. लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड की नोटिफिकेशन के मुताबकि आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा और ये तब ऑपरेटिव नहीं होगा जब तक आप इसे आधार कार्ड से लिकं नहीं कर लेते. तो अगर आपने दी गई तारीख तक इसे लिंक नहीं किया तो ये ऑपरेटिव नहीं रहेगा लेकिन लिंक करते ही दोबारा ऑपरेटिव भी हो जाएगा. इंकम टैक्स विभाग के नियम के तहत पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आप पर फाइन भी लग सकता है. अगर आपने 1 जुलाई 2021 तक अपना पैन आधार से लिकं नहीं कराया तो आप पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
पैन कार्ड की जरूरत कई कामों में अहम है
वित्तीय लेन देन में कई तरह के प्रावधानों में आपके पास पैन नंबर होना जरूरी होता है. यानी इसके बगैर आपके कई वित्तीय काम रूक जाएंगे जैसे बैंक अकाउंट खोलते वक्त पैन की जरूरत होती है, कोई गाड़ी या फिर कीमती सामान बेचने या खरीदने पर पैन नंबर चाहिए. क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड में भी पैन नंबर चाहिए होता है. इसी तरह एक तय सीमा से ऊपर रूपये के लेनदेन के लिए भी पैन नंबर चाहिए होता है. जब आप इंकम टैक्स फाइल करते हैं तो पैन नंबर के आधार पर ही आपके सालाना लेन देने की जानकारी इंकम टैक्स विभाग को मिलती है और रिटर्न फॉर्म में इसे भरना भी होता है. वहीं आपके टैक्स रिफंड की गणना के लिए भी पैन नंबर आवश्यक होता है. यानी गर आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं है तो फिर आप वित्तीय ट्रांजेक्शंस नहीं कर पाएंगे.
पैन को आधार से लिंक जरूर कराएं
तो अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप ये काम तुरंत करें. पैन को ऑनलाइन आधार से लिकं किया जाता है जो वेबसाइट की गाइडलाइंस फॉलो करके आसानी से किया जा सकता है.
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Source: IOCL






















