...तो हवाई यात्रियों को वापस मिलेगा 75 फीसदी तक टिकट का पैसा, DGCA ने नियमों में किया बदलाव
DGCA Amend CAR: विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के नियमों में बदलाव किया है.

DGCA Amend CAR: विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों को राहत दी है. इसको लेकर डीजीसीए ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के नियमों में बदलाव किया है. इससे कई यात्रियों को टिकट का पैसा मिलने में अब से आसानी होगी.
डीजीसीए ने कहा कि सीएआर में संशोधन करने से उन पैसेंजरों को फायदा मिलेगा जिनकी फ्लाइट कैंसल होगी, बोर्डिंग करने से मना कर दिया गया हो या फ्लाइट में देरी हो रही है. इसी को लेकर डीजीसीए ने सीएआर के नियमों में संशोधन किया है. एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों की टिकट निचली श्रेणी में यानी ‘डाउनग्रेड’ करने पर प्रभावित यात्री को टिकट की कीमत का 75 प्रतिशत वापस लौटाना होगा.
क्या फायदा होगा?
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की टिकट की श्रेणी कम किए जाने पर विमान की तय की गई दूरी के आधार पर टिकट कीमत के 30 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक (कर सहित) भरपाई की जाएगी.
For International Sector: 30% of the cost of ticket including taxes for flights of 1500km or less. 50% of the cost of ticket including taxes for flights between 1500km to 3500km. 75 % of the cost of ticket including taxes for flights more than 3500km: DGCA
— ANI (@ANI) January 25, 2023
कितने सफर पर कितना पैसा मिलेगा?
डीजीसीए ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर की फ्लाइट में टिकट का 30 फीसदी पैसा वापस तब मिलेगा जब यात्रा 1500 किलोमीटर से कम हो. ऐसे ही 50 प्रतिशत टिकट पैसा तब मिलेगा जब सफर 1500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर के बीच हो.
इससे ज्यादा यानी 3500 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर टिकट का 75 फीसदी पैसा वापस मिल जाएगा. इससे कई यात्रियों की परेशानी कम हो जाएगी. इसको लेकर बहुत समय से मांग की जा रही थी.
यह भी पढ़ें- Air India Urination Row: ‘पायलट को सस्पेंड करना…ज्यादा हो गया’, डीजीसीए के फैसले पर एयर इंडिया
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
























