कोविड-19 : दिल्ली HC ने AAP सरकार को निजी अस्पतालों में 80 फीसदी ICU बेड आरक्षित करने की अनुमति दी
कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली HC ने AAP सरकार को 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत ICU बेड आरक्षित करने की अनुमति दी है.

दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 33 निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए 80 प्रतिशत ICU बेड आरक्षित करने की अनुमति दी है. हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति बदल रही है, आप सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे.
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें 80 प्रतिशत आईसीयू बेड आरक्षित करने के सरकार के फैसले पर एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गयी है.
हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश द्वारा लगायी गयी रोक को हटा लिया और मामले को एकल पीठ के समक्ष 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. उस समय तक 80 प्रतिशत आईसीयू बेड आरक्षित करेंगे.
हाई कोर्ट दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें अनुरोध किया गया है कि कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कम से कम 15 दिनों के लिए 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड-19 मरीजों की खातिर आरक्षित करने का उसे अधिकार हो.
दिल्ली में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. बुधवार को 24 घंटे में 8,593 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 85 लोगों की मौत हुई. मंगलवार को कोविड-19 के 7830 नए मामले सामने आए थे और 83 लोगों की मौत हुई थी.
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