सुनंदा मामले में कोर्ट के समन के बाद छलका थरूर का दर्द, कहा- मेरे खिलाफ हो रही है साज़िश
दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अदालत में शशि थरूर को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट में आईपीसी की धारा 498 यानी उत्पीड़न और धारा 306 खुदकुशी की धारा लगाई गई थी.

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और तिरूवनंतपुरम से लोकसभा के सांसद शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन किया है. शशि थरूर को 7 जुलाई को अदालत के सामने पत्नी सुनंदा की मौत के मामले में पेश होना होगा. मामले पर ताज़ा प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा, "मेरे खिलाफ लगे आरोप निरर्थक और निराधार हैं. मेरी छवि ख़राब करने वाले मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये उसी अभियान का हिस्सा है."
थरूर पर लगा है हत्या के लिए उकसाने का आरोप आपको बात दें कि दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अदालत में शशि थरूर को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट में आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 498 यानी उत्पीड़न और धारा 306 खुदकुशी की धारा लगाई गई थी. पुलिस ने अपने 14 मई के आरोपपत्र में थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी से क्रूरता का आरोप लगाया है. थरूर पर आईपीसी की जो धाराएं लगी हैं उनकी वजह से उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है.
फाइव स्टार होटल में हुई थी सुनंदा की मौत गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर की मौत जनवरी 2014 में एक फाइव स्टार होटल में हुई थी. मौत के 4 साल बाद तक पुलिस इस मामले में जांच करती रही, कई बार थरूर से पूछताछ भी की. जिसके बाद पुलिस ने पिछले महीने थरूर को आरोपी बनाते हुए अदालत में चार्जशीट दायर की थी.
2010 में हुई थी थरूर और सुनंदा की शादी शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी और 17 जनवरी 2014 को सुनंदा मृत पाई गईं. सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी 2015 को अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. थरूर तिरूवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं.
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