छत्तीसगढ़ः पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई के बाद अतरिक्त जिला और सत्र न्यायधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया. अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने अदालत में कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार के दबाव में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है.

रायपुरः छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने गुरूवार को अंतागढ़ उप-चुनाव मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मंतुराम पवार की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. गुप्ता और पवार के अधिवक्ता हितेंद्र तिवारी ने बताया कि शहर के पंडरी थाना में इस महीने की तीन तारीख को कांग्रेस की नेता किरणमयी नायक द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद गुप्ता और पवार ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था.
जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई के बाद अतरिक्त जिला और सत्र न्यायधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया. अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने अदालत में कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार के दबाव में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है.
तिवारी ने बताया कि अग्रिम जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था.
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