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CAA Portal Launch: गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता के लिए कैसे करना होगा एप्‍लाई, फॉर्म से फीस तक, जानें पूरा प्रोसेस

CAA Rules Notification: केंद्र ने 11 मार्च, 2024 को विवादास्पद सीएए को लागू करने का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी.

Citizenship Amendment Act: सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार खास पोर्टल ला चुकी है. 'भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल' नाम की वेबसाइट पर जाकर ऐसे गैर-मुस्लिम प्रवासी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं. आवेदकों को इस प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और एप्लीकेशन जमा करने के बाद उनका Form IX जेनरेट होगा. 

ऐप्लिकेशन प्रोसेस निपटाने के बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा. जिला स्तर की समिति (जिसके मुखिया एक नियुक्त किए गए अफसर होंगे) आवेदक की ऐप्लिकेशन के साथ दस्तावेजों को सत्यापित करेगी. फिर सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के तहत निष्ठा की शपथ (Oath of Allegiance) से जुड़ी प्रक्रिया की बारी आएगी, जिसे समिति के अधिकारी की ओर से पूरा कराया जाएगा. 

रिजेक्ट भी का जा सकती है ऐप्लिकेशन!

सीएए नियमों के तहत आवेदन की स्क्रूटनी होगी और इस दौरान यह चेक किया जाएगा कि उसमें सारी चीजें सही हैं या नहीं. आगे जरूरी इन्क्वायरी (पूछताछ) की जाएगी और फिर सबकुछ ठीक पाए जाने पर आवेदक को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी. हालांकि, आवेदक के हाजिर न होने और प्रक्रिया में चीजें अधूरी रहने पर जिला स्तर की समिति आवेदन खारिज भी कर सकती है.    

CAA Portal Launch: गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता के लिए कैसे करना होगा एप्‍लाई, फॉर्म से फीस तक, जानें पूरा प्रोसेस

फॉर्म, फीस और फॉर्मैलिटी...प्रोसेस के बारे में ये चीजें भी जानिए

सरकारी पोर्टल के मुताबिक, भारतीय नागरिकता पाने के इच्छुक गैर-मुस्लिम प्रवासियों को सबसे पहले सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के सेक्शन पांच और सेक्शन छह के प्रावधानों के तहत यह चेक करना होगा कि वे उसे पाने के योग्य हैं भी या नहीं. फॉर्म के साथ उन्हें कुछ दस्तावेज और फीस भी जमा करनी होगी. फॉर्म का प्रिंट निकालकर आवेदक को उस जिला कलेक्टर/डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जमा करना पड़ेगा, जहां वह उस समय रह रहे होंगे. अगर आवेदक उस समय भारत के बाहर रह रहे होंगे तब उन्हें फॉर्म का प्रिंट-आउट काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में जमा करना होगा. आवेदक ऐप्लिकेशन का स्टेटस इसी पोर्टल पर चेक कर सकेंगे. उन्हें इस बारे में ई-मेल और एसएमएस के जरिए भी अपडेट दिए जाएंगे. 

नागरिकता पाने के लिए यह है स्टेप-बाय-स्टेप

  • सबसे पहले आपको भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल (https://indiancitizenshiponline.nic.in) पर जाना होगा.
  • वेबसाइट के होम पेज पर स्क्रॉल कर के नीचे आएंगे तो वहां 'ऑनलाइन सर्विसेज - सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट (सीएए)' सेक्शन होगा. 
  • आपको इस सेक्शन में नीचे बने लाल रंग के बॉक्स पर क्लिक करना होगा, जिस पर लिखा होगा- 'क्लिक टू सब्मिट एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटिजनशिप अंडर सीएए, 2019'  
  • जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज लैंड होगा. वहां आपको लॉग-इन करना होगा.
  • आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरने के बाद कैप्चा कोड के जरिए इस प्रोसेस को कंटीन्यू कर सकेंगे. 
  • कंटीन्यू बटन दबाने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर और ई-मेल आईडी पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा.
  • इस ओटीपी को डालने के बाद आप लॉग-इन कर सकेंगे और आगे की प्रक्रिया को निपटा पाएंगे.


CAA Portal Launch: गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता के लिए कैसे करना होगा एप्‍लाई, फॉर्म से फीस तक, जानें पूरा प्रोसेस

CAA-2019 ऐप भी लाएगी मोदी सरकार

पोर्टल के अलावा केंद्र सरकार एक मोबाइल ऐप्लिकेशन भी लॉन्च करेगी, जिसका नाम 'सीएए-2019' होगा. इस ऐप की मदद से उन लोगों के ऐप्लिकेशंस (आवेदन) को हैंडल किया जाएगा, जो कि भारत की नागरिकता पाने के लिए दिए जाएंगे.

किन्हें-किन्हें दी जाएगी इंडिया की नागरिकता? 

लोकसभा चुनाव 2024 के शेड्यूल आने से ऐन पहले लागू किए विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)-2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी. केंद्र सरकार सीएए के नियम जारी होने के साथ इन तीन पड़ोसी देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देगी.    

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